इन्हें किया गिरफ्तार
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सोयब पिता इकबाल, जूबेर पिता फानुस, मुबारिक पिता लतीफ खांं,, सोयल पिता आमीन खां, ताज खां पठान पिता ईनाम खां, अदनान पिता अहमद, शाहरुख पिता अय्यूब खां, समीर पिता मुस्ताक खां, जूबेर पिता गफुर खां, इरसाद पिता रुस्तम खां सभी निवासी विक्रमगढ़ आलोट, वाजिद पिता भूरे खां पठान 21 निवासी दरगाह मोहल्ला अलोट, साजिद पिता शकील खां निवासी विक्रमगढ अलोट व अन्य 20 आरोपी कुल 32 आरोपीओ को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सोयब पिता इकबाल, जूबेर पिता फानुस, मुबारिक पिता लतीफ खांं,, सोयल पिता आमीन खां, ताज खां पठान पिता ईनाम खां, अदनान पिता अहमद, शाहरुख पिता अय्यूब खां, समीर पिता मुस्ताक खां, जूबेर पिता गफुर खां, इरसाद पिता रुस्तम खां सभी निवासी विक्रमगढ़ आलोट, वाजिद पिता भूरे खां पठान 21 निवासी दरगाह मोहल्ला अलोट, साजिद पिता शकील खां निवासी विक्रमगढ अलोट व अन्य 20 आरोपी कुल 32 आरोपीओ को गिरफ्तार किया गया है।
यह था मामला
9 जनवरी को असामाजिक तत्वों विवाद के बाद लोक संपत्ति (बिजली विभाग का इलेक्ट्रिक पॉइंट) को तोड़कर आग लगाने के प्रयास किया था। किराना दुकान संचालक दीपक पिता बाबूलाल शर्मा निवासी विक्रमगढ़ की दुकान पर पथराव कर मुकेश पिता दुले सिंह के साथ मारपीट, बाइक तोडफ़ोड़ व अन्य संपत्तियों को भी नुकसान किया था। इस पर पुलिस ने 15 नामजद व अज्ञात 8-10 लोगों के विरुद्ध लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा में तीन प्रकरण दर्ज किए थे।
9 जनवरी को असामाजिक तत्वों विवाद के बाद लोक संपत्ति (बिजली विभाग का इलेक्ट्रिक पॉइंट) को तोड़कर आग लगाने के प्रयास किया था। किराना दुकान संचालक दीपक पिता बाबूलाल शर्मा निवासी विक्रमगढ़ की दुकान पर पथराव कर मुकेश पिता दुले सिंह के साथ मारपीट, बाइक तोडफ़ोड़ व अन्य संपत्तियों को भी नुकसान किया था। इस पर पुलिस ने 15 नामजद व अज्ञात 8-10 लोगों के विरुद्ध लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा में तीन प्रकरण दर्ज किए थे।