मध्य प्रदेश के किसी भी जिले का व्यक्ति यदि किसी अन्य जिले में रहता है तो वह वहां पर भी आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन कर बनवा सकेगा। इसके अलावा अब तक ड्राइंविग लाइसेंस तैयार कराए जाने में पासपोर्ट, बिजली का बिल, बैंक की पास बुक, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड को पहचान और एड्रेस प्रूफ के तौर पर मांगा जाता रहा, अब इन सब कागजों में परिवहन विभाग आधार को विशेष महत्व देगा। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका लाइसेंस किसी भी जिले में बनाया जा सकेगा, ऐसा किए जाने से एक व्यक्ति का एक ही कार्ड बन सकेगा।
परिवहन विभाग प्रदेश स्तर पर इन दिनों ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने के सिस्टम में परिवर्तन करने का ज रहा है। इसके लिए विभागीय अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस को आधार लिंक करने में जुटे है। अब तक तैयार किए गए गए ड्राइविंग लाइसेंस को अधार से लिंक हर जिले में कराया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही नए तैयार होने वाले लाइसेंस के साथ ही आधार भी अनिवार्य होगा। इसके लिए आधार नंबर से ड्राइविंग लाइसेंस तैयार हो सकेंगा। परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक किए जाने का काम चल रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आवेदक के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है।
जिला स्तर पर अब तक इस प्रकार के आदेश प्राप्त नहीं हुए है। जैसे ही आदेश वरिष्ठालय से आएंगे काम शुरू कर दिया जाएगा।
दीपक मांझी, जिला परिवहन अधिकारी, रतलाम