
रेलवे ने रतलाम सहित देशभर में यात्रा के दौरान साथ में लेकर चल रहे लगेज के नियम में बदलाव कर दिया है। यह बदलाव रतलाम रेलवे स्टेशन पर हुई उस घटना के बाद किया है, जिसमे लिफ्ट में अधिक वजन के लगेज होने से 25 यात्री फंस गए थे, जिनको 50 मिनट बाद सुरक्षित निकाला गया था। अब तक यह नियम हवाई जहाज में सफर के दौरान होता था, लेकिन अब इसको भारतीय रेलवे ने भी लागू कर दिया है। तय नियम से अधिक भार होने पर अब 6 गुना दंड देना होगा। असल में रेलवे का यह नियम वैसे तो 10 साल पूर्व का है, लेकिन इसपर अमल अब रतलाम की घटना के बाद सख्ती से लाने को कहा गया है।
30 मिनट पहले पहुंचना होगा अब तक ट्रेन के आने पर समय पर यात्री पहुंचते रहे है, अब ट्रेन आने के कम से कम 30 मिनट पहुंचकर यात्री को अपना सामान दिखाना होगा। अगर यात्री चाहे तो ट्रेन के टिकट लेते समय ही अपने सामान की बुकिंग भी करवा सकता है। इसका ट्रेन के डिब्बों की श्रेणी अनुसार शुल्क देना होगा। 27 मई को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर सुबह करीब 5.30 बजे 25 यात्री लिफ्ट में फंस गए थे, इसके बाद ही रेलवे ने अपने नियम में बदलाव किया है।
इस तरह लगेगा रेलवे में शुल्क रेलवे में प्रथम श्रेणी में प्रति यात्री 70 किलो, द्धितीय श्रेणी में 50 किलो, तृतिय श्रेणी, एसी चेयर कार व शयनयान में 35 किलो तक का लगेज यात्री अपने साथ लेकर जा सकता है। जनरल क्लास में 25 किलो तक का सामान यात्री अपने साथ ले जा सकेगा। इसके बाद प्रति किलो कम से कम 30 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसमे यात्री न्यूनतम 10 किलो व अधिकतम 150 किलो सामान अलग-अलग श्रेणी के डिब्बों में ले जा सकता है।
नियम का पालन शुरू रेलवे के वरिष्ठ कार्यालय ने यात्री के साथ लगेज के नियम में बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के नियम को रेल मंडल में लागू कर दिया गया है।
- खेमराज मीणा, मंडल रेल प्रवक्ता