प्रचार-प्रसार भी नहीं कर सकते
इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान है। कानून की धारा 5 के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकता जबकि धारा 7 के अंतर्गत सभी तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ संबंधी चेतावनी विनिर्दिष्ट होना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान जिले के विभिन्न विकासखंडों के बीएमओ, चिकित्सा अधिकारी, बीपीएम, बीसीएम, सुपरवाइजर एवं अन्य एएनएम एमपीडब्ल्यू आदि उपस्थित रहे।
बेहतर काम के लिए मिला सम्मान
पीसीपीएनडीटी अधिनियम को लेकर इंदौर में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं की उपस्थिति में रतलाम जिले का कार्य बेहतर पाया गया। रतलाम जिले के नोडल अधिकारी डॉ. बीएल तापडिय़ा को पीसीपीएनडीटी अंतर्गत सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया।