scriptतंबाकू का उपयोग करने वालों पर करें चालानी कार्रवाई | Take action against those who use tobacco | Patrika News

तंबाकू का उपयोग करने वालों पर करें चालानी कार्रवाई

locationरतलामPublished: Feb 09, 2020 03:33:30 pm

Submitted by:

Sourabh Pathak

– सीएमएचओ ने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दिए निर्देश

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रतलाम। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जागरूकता एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। इसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। सीएमएचओ ने जिले में सभी स्वास्थ संस्थाओं के अधिकारियों को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू का उपयोग करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

प्रशिक्षण में नोडल अधिकारी डॉ. नरेश चौहान ने बताया की तंबाकू नियंत्रण कानून की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान किया जाना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर २00 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है जबकि कानून की धारा 6 क के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना एवं खरीदना गैरकानूनी है। धारा 6 ख के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान की १०० गज की परिधि के भीतर तंबाकू उत्पादों को शिक्षण संस्थान में उपयोग नहीं किया जा सकता और ना ही 100 गज की परिधि के भीतर विक्रय किया जा सकता है।

प्रचार-प्रसार भी नहीं कर सकते
इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान है। कानून की धारा 5 के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकता जबकि धारा 7 के अंतर्गत सभी तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ संबंधी चेतावनी विनिर्दिष्ट होना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान जिले के विभिन्न विकासखंडों के बीएमओ, चिकित्सा अधिकारी, बीपीएम, बीसीएम, सुपरवाइजर एवं अन्य एएनएम एमपीडब्ल्यू आदि उपस्थित रहे।

बेहतर काम के लिए मिला सम्मान
पीसीपीएनडीटी अधिनियम को लेकर इंदौर में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं की उपस्थिति में रतलाम जिले का कार्य बेहतर पाया गया। रतलाम जिले के नोडल अधिकारी डॉ. बीएल तापडिय़ा को पीसीपीएनडीटी अंतर्गत सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया।
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