scriptनाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास | Ten-year rigorous imprisonment for accused of raping a minor | Patrika News
रतलाम

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास

पॉक्सो एक्ट में सजा

रतलामDec 23, 2019 / 09:39 pm

Sourabh Pathak

court case

अदालत ने इन पर 50-50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया

रतलाम। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट में दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना करीब तीन वर्ष पूर्व रावटी थाना क्षेत्र की है, जिस पर अब जाकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी का दोषसिद्ध होने पर आईपीसी की धारा 5एल/6 में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड व धारा 366 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि 29 नवंबर 2016 को नाबालिग पीडि़ता की माता ने रावटी थाने पर जाकर शिकायत की थी कि 28 की दोपहर करीब 1.30 बजे उसके भाई का लड़का बीमार होने से वह उसके घर गई थी, वहां से वापस आई तो बेटी घर पर नहीं थी। पीडि़ता ने गांव के कमलेश पिता गणेश मुनिया पर शंका जाहिर की थी। किशोरी की जांच में जुटी पुलिस ने 10 दिसंबर 2016 को किशोरी को बरामद कर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह दोपहर करीब 2 बजे घर के बाहर नाले तरफ गई थी वहां कमलेश मुनिया मिला जो कि बहला-फु सलाकरले गया था। आठ दिन तक उसने साथ में रखा व दुष्कर्म किया। यहां से बाद में वह नरेला ले गया था, वहां भी दुष्कर्म किया था। इस बीच किशोरी के माता-पिता व रिश्तेदार ढूंढते-ढूंढते नरेला पहुंचे व उसे छुड़ाकर रावटी थाने ले गए थे। जहां पीडि़ता के परिजनों ने शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने कमलेश के साथ दो अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था लेकिन उन पर दोषसिद्ध नहीं हुआ। पीडि़त पक्ष की और से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सीमा शर्मा ने की।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो