script#Ratlam भाजपा-कांग्रेस के इन नेताओं को इन धाराओं में जाना पड़ा जेल | The battle of supremacy has sent these BJP-Congress leaders to jail | Patrika News

#Ratlam भाजपा-कांग्रेस के इन नेताओं को इन धाराओं में जाना पड़ा जेल

locationरतलामPublished: Nov 27, 2022 04:32:38 pm

Submitted by:

Kamal Singh

डाट की पुलिया और लक्ष्मणपुरा चौराहे के पुरानी रंजिश और मकान खाली करने के विवाद में अंबर-उजाला और भदौरिया ग्रुप के बीच चली थी गोलियां और तलवारें

#Ratlam भाजपा-कांग्रेस के इन नेताओं को इन धाराओं में जाना पड़ा जेल

#Ratlam भाजपा-कांग्रेस के इन नेताओं को इन धाराओं में जाना पड़ा जेल

रतलाम. क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई और मकान खाली कराने के करीब 11 साल पुराने मामले में शनिवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मणकुमार वर्मा की कोर्ट में बड़ा फैसला आया। न्यायाधीश ने फैसले में भाजपा नेता, निगम में एमआईसी सदस्य और नेता पक्ष भगतसिंह भदौरिया और कांग्रेस की तरफ से महापौर पद के प्रत्याशी रहे युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट, भाजपा के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक यतेंद्र भारद्वाज को कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट में सजा सुनाते समय दोनों ही पक्षों के सभी 11 आरोपी मौजूद थे।

भारी पुलिस बल तैनात
कोर्ट का फैसला आने के बाद शनिवार को कोर्ट परिसर से लेकर अस्पताल और जेल के सामने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दोनों पक्षों के भारी संख्या में समर्थक भी दिनभर कोर्ट परिसर में ही डेरा डाले हुए रहे। दिनभर सभी आरोपियों को कोर्ट परिसर के बंदीगृह में रखा गया। शाम को सभी जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाकर जेल में दाखिल करवा दिया गया। कोर्ट का फैसला आने के बाद पूरे शहर में चर्चा का विषय बना रहा।

भदौरिया ग्रुप के इन्हें इन धाराओं में सुनाई सजा
1 – भगत पिता सुरेश सिंह भदौरिया, निगम में नेता पक्ष और एमआईसी सदस्य।
– धारा 147 में एक वर्ष, 148 में सात वर्ष, 307 सहपठित 149 में सात वर्ष, धारा 25(1बी)(ए) में एक साल की सजा, एक हजार रुपए जुर्माना।
2 – रितेश नाथ उर्फ कालू पिता वीरेंद्र नाथ
– धारा 147 में एक वर्ष, 148 व 307 सहपठित 149 में सात वर्ष, 600 रुपए जुर्माना।
लग-अलग वकीलों ने पैरवी की थी।
3 – रवि पिता रमेश चंद्र मीणा
– धारा 147 में एक वर्ष, 148 व 307 सहपठित 149 में सात वर्ष, 800 रुपए जुर्माना।
4 – शरद पिता मोहनलाल भाटी
– धारा 147 में एक वर्ष, 148 में सात वर्ष, 307 सहपठित 149 में सात वर्ष, धारा 25(1बी)(ए) में दो साल और 27 आयुद्ध अधिनियम में चार साल। 1200 रुपए जुर्माना।
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– शासन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक विनोद जैन ने की।
– आरोपियों की तरफ से अलग-अलग वकीलों ने पैरवी की थी।
अंबर ग्रुप के इन्हें मिली सजा
1 – मयंक पिता दौलत सिंह जाट, युकां अध्यक्ष और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी रहा
– धारा 147 में एक वर्ष, 148 व 307 सहपठित 149 में छह-छह वर्ष, धारा 25(1बी)(ए) में दो साल और 27 आयुद्ध अधिनियम में चार साल, एक हजार रुपए जुर्माना
2 – भूपेश नेगी पिता जगदीश सिंह
– धारा 147 में एक वर्ष, 148 व 307 सहपठित 149 में छह-छह वर्ष, धारा 25(1बी)(ए) में दो साल और 27 आयुद्ध अधिनियम में चार साल, एक हजार रुपए जुर्माना
3 – योगेंद्र पिता लोचन सिंह
– धारा 147 में एक वर्ष, 148 व 307 सहपठित 149 में छह-छह वर्ष, 800 रुपए जुर्माना।
4 – किशोर उर्फ कन्नू पिता मनोहरसिंह
– धारा 147 में एक वर्ष, 148 व 307 सहपठित 149 में छह-छह वर्ष, 800 रुपए जुर्माना।
5 – अमित पिता सुरेंद्र जायसवाल
– धारा 147 में एक वर्ष, 148 व 307 सहपठित 149 में छह-छह वर्ष, 800 रुपए जुर्माना।

6 – यतेंद्र पिता विष्णुकांत भारद्वाज
– धारा 147 में एक वर्ष, 148 व 307 सहपठित 149 में छह-छह वर्ष, 800 रुपए जुर्माना।
7 – ऋषि पिता विजेंद्र जायसवाल
– धारा 147 में एक वर्ष, 148 व 307 सहपठित 149 में छह-छह वर्ष, 800 रुपए जुर्माना।
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– शासन की तरफ से अपर लोक अभियोजक तरुण शर्मा ने पैरवी की।
– आरोपियों की तरफ से अलग-अलग वकीलों ने पैरवी की थी।

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