आलोट के पूर्व तहसीलदार बीएल मालवीय, पटवारी रामसिंह और एक अन्य युवक के खिलाफ कोर्ट ने धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज का संज्ञान लिया है। पीडि़त किसान ने एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेन फाइल की। पिछले माह सेशन कोर्ट ने तत्कालीन तहसीलदार, पटवारी और एक किसान पर धोखाधड़ी का चार्ज लगाते हुए प्रकरण में सुनवाई शुरू कर दी है।
यह था मामला
एडवोकेट बाबूलाल जैन ने बताया खेती का यह खाता कैलाश एवं पूरालाल के नाम संयुक्त रूप से था। इसमें कैलाश और पूरालाल का हिस्सा था। 2009 में कैलाश को बिना सूचना दिए तथा बिना सुनवाई के उक्त खाते पर से कैलाश का नाम कम कर पूरे खाते पर पूरालाल का नाम तत्कालीन तहसीलदार बीएल मालवीय एवं पटवारी रामसिंह ने फर्जी तरीके से इंद्राज कर दिया। कैलाश को ज्ञात होने पर एक अभियोग पत्र पूरालाल, तत्कालीन तहसीलदार मालवीय एवं पटवारी रामसिंह के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आलोट में एडवोकेट बाबूलाल जैन के माध्यम से प्रस्तुत किया। जांच के उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध सत्र प्रकरण होने से सत्र न्यायालय में अंतरित किया। अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार चौहान ने अभियुक्तगण को सुनवाई के पश्चात अभियुक्त पूरालाल, पटवारी रामसिंह पटवारी एवं तत्कालीन तहसीलदार बीएल मालवीय के विरूद्ध धारा 420, 466, 468 भादवि के अंतर्गत चार्ज लगाया है।
एडवोकेट बाबूलाल जैन ने बताया खेती का यह खाता कैलाश एवं पूरालाल के नाम संयुक्त रूप से था। इसमें कैलाश और पूरालाल का हिस्सा था। 2009 में कैलाश को बिना सूचना दिए तथा बिना सुनवाई के उक्त खाते पर से कैलाश का नाम कम कर पूरे खाते पर पूरालाल का नाम तत्कालीन तहसीलदार बीएल मालवीय एवं पटवारी रामसिंह ने फर्जी तरीके से इंद्राज कर दिया। कैलाश को ज्ञात होने पर एक अभियोग पत्र पूरालाल, तत्कालीन तहसीलदार मालवीय एवं पटवारी रामसिंह के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आलोट में एडवोकेट बाबूलाल जैन के माध्यम से प्रस्तुत किया। जांच के उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध सत्र प्रकरण होने से सत्र न्यायालय में अंतरित किया। अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार चौहान ने अभियुक्तगण को सुनवाई के पश्चात अभियुक्त पूरालाल, पटवारी रामसिंह पटवारी एवं तत्कालीन तहसीलदार बीएल मालवीय के विरूद्ध धारा 420, 466, 468 भादवि के अंतर्गत चार्ज लगाया है।