scriptप्रदेश के इस जिले में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया प्रतिबंधित, क्या है कारण…. | The use of domestic gas cylinders is banned | Patrika News

प्रदेश के इस जिले में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया प्रतिबंधित, क्या है कारण….

locationरतलामPublished: Apr 23, 2022 12:01:49 pm

Submitted by:

Sourabh Pathak

मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट एवं होटल संचालक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का ही करेंगे उपयोग, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
 

प्रदेश के इस जिले में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया प्रतिबंधित, क्या है कारण....

प्रदेश के इस जिले में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया प्रतिबंधित, क्या है कारण….


रतलाम। जिले की सीमा के अन्तर्गत आने वाले मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट एवं होटल संचालक अपने परिसर में भोजन सामग्री निर्माण के लिए व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग करेंगे। प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदान किए गए घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
मैरिज गार्डन संचालक उक्त इसकी सूचना मैरिज गार्डन में लगाएंगे और शादी व अन्य पार्टी आयोजन करने वालों को बताया जाएगा कि वे इस मैरिज गार्डन में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग खाद्य सामग्री बनाने के लिए नहीं कर सकेंगे। यदि किसी गार्डन, रेस्टोरेंट एवं होटल में घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग में उपयोग किया जाना पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

तो गैस एजेंसी पर होगी कार्रवाई
साथ ही यदि किसी गैस एजेंसी के संचालक द्वारा भी व्यावसायिक गैस प्रयोजन के लिए घरेलू गैस सिलेण्डर का दिया जाता है तो उसके खिलाफ भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर का यह आदेश हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है।
नहीं मानते लोग
अधिकांश मैरिज गार्डन, होटल और रेस्टोंरेंट में फिलहाल व्यवसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग किया जा रहा है लेकिन कभी-कभी यहां पर घरेलू गैस सिलेंडर भी लगाकर उनका उपयोग किया जाता है। कुछ स्थानों पर तो छोटे घरेलू गैस सिलेंडरों के माध्यम से ही सारा काम हो रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से इस तरह के आदेश जारी करने की नौबत आ गई है। मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट एवं होटल संचालक को अब आयोजकों को भी इसके लिए समझाना होगा।

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