scriptबहू को जलाने वाली सास को आजीवन कारावास | Woman who burns daughter-in-law for life imprisonment | Patrika News

बहू को जलाने वाली सास को आजीवन कारावास

locationरतलामPublished: Dec 25, 2019 11:44:04 am

Submitted by:

kamal jadhav

बहू को जलाने वाली सास को आजीवन कारावास

बहू को जलाने वाली सास को आजीवन कारावास

बहू को जलाने वाली सास को आजीवन कारावास

रतलाम। शादी के 11 साल बाद भी पति और सास ने महिला को दहेज के लिए न केवल प्रताडि़त किया वरन उसे केरोसीन डालकर जलाकर मारने के मामले में कोर्ट ने आरोपी सास को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी पति को भी दहेज प्रताडऩा के मामले में तीन साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश तरुण सिंह की कोर्ट ने सुनाया है। मामला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने के महेशनगर का है। घटना 13 जून 2011 की है जब महेशनगर निवासी कमलेश पति दीपक जोशी को जली हुई अवस्था में जिला अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया था। व्यावरा के ओमदत्त शर्मा की पुत्री कमलेश का विवाह दीपक के 2000 में हुआ था। विवाह के बाद इनकी एक संतान हुई थी पति दीपक, सास कमलाबाई, ससुर राधेश्याम, ननद रेखा पति राजेंद्र निवासी सुभाषनगर और उसका पति राजेंद्र निवासी सुभाषनगर उसे दहेज के लिए प्रताडि़त करते रहे।
इस प्रताडऩा से तंग आकर वह पति और बच्चे के साथ अलग रहने लगी। सास और ससुर ने उसे अपने मकान में तो हिस्सा दिया ही नहीं मंदिर का भी हिस्सा नहीं दिया। जिससे वह परेशान हो गई थी। अलग रहने के दौरान पति दीपक फिर से उससे मारपीट करने लगा तो बाद में वह पति को साथ लेकर अपने सास-ससुर के साथ ही रहने लगी। 13 जून 2011 को उसे केरोसीन डालकर सास ने जला दिया। मृत्यु पूर्व दिए बयान में कमलेश ने सास कमलाबाई द्वारा केरोसीन डालकर जलाने की बात कही थी। इसके बाद उसे इंदौर रैफर कर यिा गया था। 22 जून को इंदौर के एमवाय हास्पिटल में इलाज के दौरान कमलेश की मौत हो गई थी। इस पर पुलिस ने सास कमलाबाई पति राधेश्याम, दीपक पिता राधेश्याम निवासी महेशनगर, ननद रेखा पति राजेंद्र और ननदोई राजेंद्र पिता दुलीचंद निवासी सुभाषनगर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था। अपर सत्र न्यायाधीश तरुण सिंह ने सुनवाई के बाद पति और सास को सजा सुनाई है। कोर्ट ने सास कमलाबाई को धारा 302 में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए, धारा 498ए में तीन साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है जबकि पति दीपक पर धारा 498ए में तीन साल की सजा और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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