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आम्रपाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज, 42000 होमबायर्स को मिल सकती है राहत

amrapali के अटके प्रोजेक्ट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला मंगलवार को होगा।
होमबायर्स ( homebuyers ) को राहत मिलने की उम्मीद है।

Jul 23, 2019 / 09:33 am

Shivani Sharma

नई दिल्ली। आम्रपाली ग्रुप ( Amrapali Group ) के प्रोजेक्ट्स लंबे समय से लटके हुए हैं। आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) आम्रपाली के अटके हुए प्रोजेक्ट ( Incomplete Projects ) पर फैसला सुना सकती है। 10 मई को शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के इस फैसले से 42000 से ज्यादा होम बायर्स को राहत मिलेगी। आम्रपाली के घर खरीदार लंबे समय से अपने घर के पजेशन को लेकर परेशान हैं। वहीं, अथॉरिटीज का मानना है कि उनके पास ऐसे संसाधन और विशेषज्ञ नहीं, जो वह अपने अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकें।


वित्तीय परेशानी का सामना कर रही आम्रपाली

रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में घर खरीदने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई प्राधिकारों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आम्रपाली पर उनका 5000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसका वह जल्द से जल्द भुगतान चाहते हैं। आम्रपाली काफी समय से वित्तीय परेशानी का सामना कर रही है।


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42 हजार लोगों को पजेशन बकाया

इस समय आम्रपाली ग्रुप पर 42 हजार खरीदारों को वक्त पर घर का पजेशन नहीं दे पाने का आरोप है। खरीदारों ने घर मिलने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में ग्रुप के डायरेक्टरों को फटकार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने लंबित प्रोजेक्ट्स से जुड़ी समस्त जानकारी मांगी थी।


अदालत ने 8 मई को दी थी जानकारी

फिलहाल इस समय नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकार ने कहा था कि आम्रपाली समूह की रुकी हुई परियोजनाएं पूरी करने के लिए उनके पास संसाधन और अनुभव नहीं है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 8 मई को कहा था कि वह आम्रपाली समूह की सभी 15 प्राइम रेसीडेंशियल प्रॉपर्टीज को नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटिज के हवाले कर देगी।


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होम बायर्स को मिल सकती है राहत

आपको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अनिल शर्मा और दो निदेशकों को तत्काल गिरफ्तार करने की इजाजत दिल्ली पुलिस को दी थी। इस समय आम्रपाली ग्रुप 42000 घर खरीदने वालों के सवालों का जबाव देने में भी विफल रहा है। कंपनी के पास होमबायर्स के सवालों का जबाव नहीं है। आज कोर्ट में अगर फैसला आ जाता है तो 42 हजार होम बायर्स को राहत मिल सकती है।

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