क्या कहते हैं एक्सपर्ट
एटीएस होमक्राफ्ट के सीईओ प्रसून चौहान का कहना है कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने जीएसटी की 33वीं बैठक में घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार पिछली कई तिमाहियों से सभी को जीएसटी में राहत दे रही है। इस घोषणा के बाद से देश में घर खरीदारों को बी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने अफोर्डेबल हाउस पर सिर्फ 1 फीसदी ही जीएसटी लगेगी। इसका लाभ भी ग्राहकों को मिलेगा।
इंदूमा रियलटेक इंडिया के फाउंडर और सीईओ रिषि सिंह के मुताबिक सरकार का यह फैसला बेहद ही सराहनीय है। इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेगा। रिषी के मुताबिक अगर कोई खरीददार 45 लाख का घर खरीदता है तो उसे कम से कम 4 से 5 लाख का फायदा मिलेगा।
ऐसे होगा असर
मेट्रो शहरों में किफायती घर को 60 वर्ग मीटर तक के कालीन क्षेत्र वाले घर के रूप में परिभाषित किया जाएगा और इसकी कीमत 45 लाख रुपये से कम होगी। गैर-महानगरों में 90 वर्ग मीटर तक का एक बड़ा फ्लैट किफायती आवास माना जाएगा, जिसमें लागत कैप 45 लाख से अपरिवर्तित होगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार किफायती आवास को बहुत उदार तरीके से परिभाषित किया गया है। छोटे शहरों में लगभग 95 फीसदी फ्लैट और महानगरों में लगभग एक तिहाई किफायती घर हैं। इसलिए छोटे भारतीय शहरों में आकांक्षात्मक वर्ग अब निर्माणाधीन फ्लैटों पर केवल 1 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करेगा।