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तीन दिन में ही जारी करनी होगी भवन निर्माण की स्वीकृति

Published: Aug 03, 2017 01:31:00 pm

प्रदेश के नगरीय निकायों में अब तीन दिन के अंदर भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करनी होगी

जयपुर। प्रदेश के नगरीय निकायों में अब तीन दिन के अंदर भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करनी होगी। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर सभी निकायों को निर्देश दिए है। इसके तहत 250 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर नगर निगम, पालिका या परिषद क्षेत्रों में जी प्लस दो अथवा 10 मीटर ऊंचाई तक अनुमति देने का प्रावधान किया है। इसके तहत आवेदन करने व समस्त शुल्क जमा करवाने के तीन दिन के अंदर संबंधित आयुक्त, उपायुक्त या अधिशासी अधिकारी को भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करनी होगी।
तीन दिन में बैठक
मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविर चलने तक हर निकायों को भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए गठित कमेटी की बैठक तीन दिन में एक बार करनी होगी। ताकि आमजन के आए प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके।
नहीं पेश करना होगा विस्तृत मानचित्र
250 वर्ग मीटर तक के भूखंड जिन पर आवासीय उपयोग के लिए भवन मानचित्र की स्वीकृति लेनी है। उसके लिए आवेदक को भूखंड स्वामित्व के दस्तावेज और निर्धारित प्रपत्र में भवन निर्माण के बारे में जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। आवेदन के साथ मानचित्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। वहीं 251 से 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडधारियों को स्वामित्व दस्तावेज के अलावा साइट प्लान की कॉपी और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के द्वारा प्रमाणित भवन की प्रस्तावित ऊंचाई व मंजिलों की संख्या निर्धारित प्रपत्र में वर्णित करके देनी होगी। इस श्रेणी के भूखंडधारियों को जी प्लस एक की अनुमति जोन उपायुक्त स्तर पर दे दी जाएगी। 15 मीटर तक की ऊंचाई के लिए नगर निकाय की एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष रखा जाएगा।
होगी सख्ती

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