बीते दिन ही कोर्ट ने सुनार्इ थी कंपनी आैर निदेशकों के खाते जब्त करने का आदेश
गौरतलब है कि इसके पहले बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने आम्रपाली पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए एक बहुत बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली कंपनी आैर उसके निदेशकों के बैंक खाते जब्त करने के आदेश दिए थे। इसमें आम्रपाली की कुल 40 चल संपत्ति आैर निदेशकों के व्यक्तिगत संपत्तियां भी शामिल है। जस्टिस अरूण मिश्रा आैर जस्टिस यू यू ललित की बेंच ने अाज सुनवार्इ के दौरान फैसला सुनाया। इसके साथ ही सुप्रीम ने हाउसिंग आैर शहरी क्षेत्र मंत्रालय के सचिव आैर एनबीसीसी के चेयरमैन को भी समन भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन दोनों से कहा है कि वो व्यक्तिगत तौर पर कल (गुरूवार) को अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं ताकि अधूरे पड़े आम्रपाली प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएं जा सकें। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसे उन सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम भी दिए जाएं जो कि इन 40 कंपनियों के खाते को देख रहे हैं।
आम्रपाली को देना होगा सभी मौजूदा प्रोजेक्ट्स की विस्तृत जानकारी
आपकाे बता दें कि इससे पहले 19 जुलार्इ को भी आम्रपाली के प्रमोटरों को निर्देश दिया था कि भारत छोड़कर विदेश न जाएं। इसके साथ ही इस रियल एस्टेट कंपनी को आदेश दिया गया है कि वो साल 2008 से लेकर मौजूदा समय तक अपने सभी प्रोजेक्ट्स की विस्तृत जानकारी दे। कोर्ट ने साफ-साफ शब्दो में कहा था कि आम्रपाली समूह कोर्ट के साथ गंदा खेल खेल रही है। सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के खिलाफ चल रही सुनवाई के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ब्रांड अंबेसडर रह चुके महेंद्र सिंह धोनी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में रिकवरी के लिए केस दर्ज कर दिया है।