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आम्रपाली के खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, NBCC अब अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करेगी

locationनई दिल्लीPublished: Aug 02, 2018 06:03:15 pm

Submitted by:

Ashutosh Verma

सुप्रीम कोर्ट ने अब आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काॅर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) को दे दी है।

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आम्रपाली के खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, NBCC अब अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करेगी

नई दिल्ली। आम्रपाली में प्राॅपर्टी बुक करने वाले लोगों के लिए आज सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काॅर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से कहा है कि वह 30 दिनों में सभी प्रोजेक्ट्स की विवरण, समय आैर खर्चा सीमा के साथ प्रस्ताव कोर्ट के समक्ष पेश करे। इसके साथ ही फ्लैट खरीददारों को वकीलों को अपने सभी कागजात सही समय पर देने को भी कहा गया है। सुनवार्इ के दौरान कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अधिकरण को भी सभी दस्तावेजों को भी NBCC से साझा करने को कहा है।


बीते दिन ही कोर्ट ने सुनार्इ थी कंपनी आैर निदेशकों के खाते जब्त करने का आदेश
गौरतलब है कि इसके पहले बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने आम्रपाली पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए एक बहुत बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली कंपनी आैर उसके निदेशकों के बैंक खाते जब्त करने के आदेश दिए थे। इसमें आम्रपाली की कुल 40 चल संपत्ति आैर निदेशकों के व्यक्तिगत संपत्तियां भी शामिल है। जस्टिस अरूण मिश्रा आैर जस्टिस यू यू ललित की बेंच ने अाज सुनवार्इ के दौरान फैसला सुनाया। इसके साथ ही सुप्रीम ने हाउसिंग आैर शहरी क्षेत्र मंत्रालय के सचिव आैर एनबीसीसी के चेयरमैन को भी समन भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन दोनों से कहा है कि वो व्यक्तिगत तौर पर कल (गुरूवार) को अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं ताकि अधूरे पड़े आम्रपाली प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएं जा सकें। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसे उन सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम भी दिए जाएं जो कि इन 40 कंपनियों के खाते को देख रहे हैं।


आम्रपाली को देना होगा सभी मौजूदा प्रोजेक्ट्स की विस्तृत जानकारी
आपकाे बता दें कि इससे पहले 19 जुलार्इ को भी आम्रपाली के प्रमोटरों को निर्देश दिया था कि भारत छोड़कर विदेश न जाएं। इसके साथ ही इस रियल एस्टेट कंपनी को आदेश दिया गया है कि वो साल 2008 से लेकर मौजूदा समय तक अपने सभी प्रोजेक्ट्स की विस्तृत जानकारी दे। कोर्ट ने साफ-साफ शब्दो में कहा था कि आम्रपाली समूह कोर्ट के साथ गंदा खेल खेल रही है। सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के खिलाफ चल रही सुनवाई के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ब्रांड अंबेसडर रह चुके महेंद्र सिंह धोनी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में रिकवरी के लिए केस दर्ज कर दिया है।

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