सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को सौंपनी होगी चाभी
अपने तरफ से दायर याचिका में तीनों निदेशकों ने कहा था कि लाॅक अप के बजाय उन्हें घर में या किसी गेस्ट हाउस में रखा जाए। याचिका में उन्होंने यह भी कहा है कि वो रात को ही आॅडिटर्स को कागजात देना चाहते थे लेकिन वो उपलब्ध नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इन सभी 9 जगहों को सील कर चाभी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि खाते संबंधी सभी कागजात के लिए सिर्फ फाॅरेंसिक आॅडिटर्स की टीम या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ही इन जगहों पर जा सकेंगे।
निदेशकों से लिखित रूप में लिया अंडरटेकिंग
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के सीएमडी व दोनों निदेशकों से लिखित रूप में अंडरटेकिंग भी लिया है कि खाते संबंधी कागजात इन 9 जगहों को छोड़कर कहीं आैर नहीं रखे गए हैं। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी भी दिया है कि यदि ये अंडरटेकिंग सही नहीं पाया जाता है तो ये नियमों के उल्लंघन का मामला होगा। मीडिया खबरों के मुताबिक कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि जब तक पूरे कागजात नहीं आ जाते तब तक तीनों निदेशक पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। बता दें मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अाम्रपाली के तीनाें निदेशक अनिल शर्मा, शिवप्रिय आैर अजय कुमार को पुलिस हिरासत में भेजा गया था।