आरजेएस भर्ती 2017 पर कोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने आरजेएस भर्ती परीक्षा-2017 के एक मामले को लेकर नया आदेश दिया है। अपने इस आदेश में कोर्ट ने प्रार्थी और अभ्यर्थी को राहत देते हुए उसे मुख्य परीक्षा में शामिल करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने परीक्षा की ओएमआर शीट में दिए किसी भी जवाब को यदि कम्प्यूटर ने नहीं पढ़ा है तो इससे अभ्यर्थी प्रभावित नहीं होना चाहिए।
17 मई को आया था परिणाम
यह आदेश न्यायाधीश एम.एन.भंडारी व डीसी सोमानी की खंडपीठ ने अंशुमान वशिष्ठ की याचिका पर दिया है। इस याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट प्रशासन की आरजेएस भर्ती 2017 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 17 मई को जारी किया था। हाईकोर्ट प्रशासन ने परीक्षा में पांच प्रश्नों को डिलीट भी किया था। इस याचिका में कहा कि प्रार्थी के 63 प्रश्न सही थे, लेकिन अंक 62 प्रश्नों के ही मिले। इस कारण वह मुख्य परीक्षा से वंचित हो गया। खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को इस परीक्षा के लिए पात्र मानते हुए मुख्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है।