ये दस्तावेज देने होंगे
-असंगठित महिला मजदूर का पंजीयन कार्ड या पंजीयन क्रमांक।
-शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव का प्रमाण पत्र(डिस्चार्ज टिकिट)
-अधिकतम 2 जीवित जन्म वाले प्रसव का एएनएम द्वारा जारी प्रमाण पत्र
-मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक।
ये महिलाएं ही ले सकेंगी लाभ
-10 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिला एवं प्रसूताएं।
-महिला असंगठित कर्मकार होनी चाहिए।
-प्रसूति सहायता संस्थागत प्रसव में ही दिया जाएगा।
-प्रसूति सहायता अधिकतम 2 जीवित बच्चों के जन्म पर ही दिया जाएगा।