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आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने भेजा जेल

locationरीवाPublished: Sep 24, 2020 01:02:27 pm

Submitted by:

Rajesh Patel

जिले के सिरमौर न्यायालय ने आत्महत्या के लिए पे्ररित करने वाले आरोपियों की अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया

High Court of Madhya Pradesh

High Court of Madhya Pradesh

रीवा. जिले के सिरमौर न्यायालय ने आत्महत्या के लिए पे्ररित करने वाले आरोपियों की अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया। सेमरिया पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी सुनील कुमार यादव पिता श्यामसुन्दर यादव, श्यामसुन्दर यादव पिता मंगलदीन यादव, अनिल यादव पिता श्यामसुन्दर यादव, लोली यादव पति श्यामसुन्दर यादव सभी निवासी सेमरी, थाना सेमरिया, जिला रीवा को सिरमौर जेएमएफसी उदयाजीत कुॅवर राव के द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
दस साल पहले हुआ था ब्याह
एडीपीओ के मुताबिक मृतिका अंजना यादव का विवाह 10 साल पूर्व ग्राम सेमरी के सुनील कुमार यादव के साथ हुआ था। मृतिका को उसका पति सुनील कुमार यादव, ससुर श्यामसुन्दर यादव, देवर अनिल यादव, एवं सास लोली यादव मिलकर प्रताडि़त करते थे। आरोपीगण मृतिका के साथ मारपीट करते हुए उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त करते थे और मृतिका को घर से निकल जाने को कहते थे। मृतिका अंजना यादव आरोपीगण के प्रताडऩा से प्रताडि़त होकर 6 सितंबर 2020 को शाम 4 बजे अपने कमरे में फासी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत आरोपीगण को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन के तर्क से सहमत हुए न्यायाधीश
मामले में आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया और आरोपीगण को जमानत पर रिहा किए जाने का न्यायालय से निवेदन किया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विद्याधर द्विवेदी, ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपियों की अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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