कलेक्टर ने खनिज खदानों का पट्टा हासिल कर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में आठ खनिज खदानों का पट्टा निरस्त कर दिया है। इसमें फर्शी पत्थर, गिट्टी, चूना पत्थर की खदानें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि खदान पट्टा धारक गौण खनिज खदानों में खनन क्षेत्र में नोटिस बोर्ड, पिलर व सुरक्षा की फेंसिंग सहित सघन पौधरोपण जैसी शर्तों का उल्लंघन लगातार उल्लंघन कर रहे थे। साथ ही इनके स्तर से पर्यावरण संरक्षण के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। आरोप है कि इन्होंने खनिज रायल्टी भी नहीं जमा की थी। ऐसे में खनिज विभाग ने खदान स्थलों का मौका मुआयना करने के बाद अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को दी थी जिस पर सख्त कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार हुजूर तहसील के बनकुइयां स्थित खदान पट्टाधारक मोती पांडेय की गौण खनिज चूना पत्थर, दाढ़ी गांव के वंदना स्टोन क्रशर की क्रशर गिट्टी खदान तथा दादर गांव के आशा पांडेय की गौण खनिज चूना पत्थर खदान, हनुमना तहसील के जड़कुड़ गांव के नेहा सिंह की क्रशर गिट्टी खदान का पट्टा निरस्त किया गया। इसके अलावा हाटा में विभा सिंह की फर्शी पत्थर खदान, बन्ना महत्मान में महेंद्र द्विवेदी की क्रशर गिट्टी खदान, जड़कुड़ में सुरेश दुबे की क्रशर गिट्टी खदान तथा गुढ़ तहसील के गड्डी गांव के जगन्नाथ मिश्रा की फर्शी पत्थर खदान को मध्यप्रदेश गौण खनिज के नियमों का उल्लंघन करने पर उत्खनि पट्टा निरस्त किया गया।