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विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का दो दिन होगा रिहर्सल

locationरीवाPublished: Dec 02, 2021 11:11:25 am

Submitted by:

Mrigendra Singh

– अधिकारियों की तैयारी बैठकें आयोजित, बनाई गई कार्यक्रम की रूपरेखा

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apsu rewa convocation news


रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में आगामी 6 दिसम्बर को आयोजित होने जा रहे दीक्षान्त समारोह की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें कुलपति ने विभिन्न समितियों के संयोजकों से उनके द्वारा की गई तैयारियों का विवरण प्राप्त किया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 4 दिसम्बर को दोपहर 2.30 बजे पं. शंभूनाथ शुक्ल सभागार में रिहर्सल होगा, जिसमें प्रतिभागी, विद्यार्थी, अकादमिक काउन्सिल के सदस्य, संकायाध्यक्ष, आदि शामिल होंगे। इसी तरह का आखिरी रिहर्सल पांच दिसंबर को भी होगा।
बैठक के दौरान प्रोफेसर आरएन सिंह, संयोजक वेशभूषा समिति ने बताया कि विद्यार्थियों को पूर्व में दिये गए निर्देश अनुसार सफेद कुर्ता, पायजामा तथा जैकेट गोल्डन ब्राउन घर से स्वयं पहनकर दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क 500 रुपए जमा करने के बाद उत्तरीय एवं साफा प्रदान किया जाएगा। यह राशि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उत्तरीय और साफा वापस जमा करने पर वापस कर दी जाएगी।
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नेशनल लोक अदालत 11 दिसम्बर को

रीवा. आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण करने के लिए इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत 11 दिसम्बर को आयोजित की जा रही है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, नेगोशिएबल एक्ट की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी, मोटर क्षतिपूर्ति, दावा प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत, जल, राजस्व तथा घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश विपिन कुमार लवानिया ने बताया कि 11 दिसम्बर को प्रात: 10.30 बजे से जिला न्यायालय परिसर तथा हनुमना, सिरमौर, मऊगंज एवं त्योंथर के न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में प्रकरणों की सुनवाई के लिए पीठासीन अधिकारी, सहयोगी अधिवक्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त किए जा रहे हैं। अपने प्रकरणों का अंतिम रूप से आपसी सुलह से निराकरण कराने के इच्छुक पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करके लोक अदालत से प्रकरण का निराकरण कराकर लाभ उठाएं।
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