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भू-राजस्व संहिता के बदले नियम-कायदे, 25 सितंबर से भू-स्वामी भूमि का कर सकेगा डायवर्सन, आप भी उठाएं लाभ

locationरीवाPublished: Sep 05, 2018 09:35:16 pm

Submitted by:

Rajesh Patel

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग…मुख्य सचिव ने राजस्व प्रकरणों और योजनों की समीक्षा की, संबल के पंजीयन के साथ ही स्मार्ट कार्ड वितरण की जानकारी ली

Chief Secretary said, now the land will be self-diversion by land

Chief Secretary said, now the land will be self-diversion by land

रीवा. मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रीवा संभाग में संबल योजना की प्रगति के साथ ही राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पंजीयन के साथ ही स्मार्ट कार्ड वितरण की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा, संशोधित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 2018 के प्रावधान 25 सितम्बर से लागू हो जाएंगे। 27 जुलाई 2018 को नवीन भू-राजस्व संहिता को नोटीफाइड किया जा चुका है।
अनुविभागीय अधिकारी परीक्षण करेगा।
मुख्य सचिव ने कहा, अब भू-स्वामी भूमि का स्वयं डायवर्सन कर सकेगा। प्रीमियम एवं भू-राजस्व का निर्धारण कर स्व-निर्धारित राजस्व जमा करेगा। जिसका अनुविभागीय अधिकारी परीक्षण करेगा। भू-राजस्व की राशि अधिक होने पर वह भू-धारक को 60 दिन में वापस करेगा। भू-राजस्व अधिकतम 5 वर्ष के लिए एक साथ देय होगी। अब ग्राम की आबादी का ब्लाक एवं सेक्टर का अलग-अलग नक्शा बनाया जाएगा। भू-खण्ड को भी नक्शे में दर्शाया जाएगा।
भू-अर्जन की सूचना नहीं देने पर लगेगा 5 हजार अर्थदंड
भू-अर्जन की सहीं सूचना नहीं देने पर भूमि स्वामी पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। सीमांकन तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षण या नगर सर्वेक्षक द्वारा करवाया जा सकेगा। सचिव हरिरंजन राव ने बताया कि मार्ग आदि की बाधा न हटाने पर 10 हजार रुपए अर्थदंड का प्रावधान है।
बकाया वसूली अब बकायेदार की वित्तीय संपत्तियों से
बैंक अकाउंट, लॉकर अन्य सम्पत्तियों को कुर्क अब बकाया वसूली की जा सकेगी। 50 लाख रुपए से अधिक के बकायेदारों को सिविल जेल भेजा जाएगा। भूमि स्वामी कृषि योग्य भूमि को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दे सकेगा। फ्री होल्ड का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर 20 प्रतिशत या एक लाख रुपए तक अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा।
इलाज के लिए 5 लाख रुपए की कैशलेस सुविधा
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना प्रदेश में 25 सितम्बर से प्रारंभ की जा रही है। इस स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम निरामयम दिया गया है। इसके तहत बीमार व्यक्ति को एक वर्ष में उपचार के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस सुविधा है। रीवा एनआइसी में संभागायुक्त महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर प्रीति मैथिल एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
आरसीएमस पर दर्ज कराएं प्रकरण
रीवा संभाग में राजस्व के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों को आरसीएमएस में दर्ज कराने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए। उन्होंने अनुभाग हुजूर में प्रकरणों को अधिक संख्या में निराकृत करने की प्रशंसा की और हनुमना तहसील में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान अविवादित नामांतरण, बटवारा, सीमांकन की अनुभाग एवं तहसीलवार जानकारी ली।
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