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इस जिले में पानी का संकट, कलेक्टर ने नलकूप खनन पर लगाई रोक

locationरीवाPublished: Apr 02, 2019 11:23:06 am

Submitted by:

Rajesh Patel

रीवा जिले में पिछले साल की अपेक्षा दस साल 25 प्रतिशत कम हुई बारिश, पेयजल का संकट

wells

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रीवा. जल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने खनन पर रोक लगा दी है। साथ ही जलस्रोतों के पानी का उपयोग आश्वयकता किया जा सकेगा। कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव ने कहा है कि खनन के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से परमीशन लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति खनन किए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य से 25 प्रतिशत कम हुई वर्षा
जिले में सामान्य से 25 प्रतिशत कम वर्षा होने के कारण जलस्तर तेजी के साथ नीचे खिकस रहा है। अप्रैल में जलस्तर घट जाने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने जलस्तर घटने से गर्मी पानी की कमी ना हो, इसको लेकर नए नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने कहा है कि इस वर्ष वर्षाकाल में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल स्त्रोतों के जल स्तर पर कमी आने पर संपूर्ण जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है।
15 जुलाई तक खनन पर रोक
जिले में जलस्रोतों में पानी के अभाव में कलेक्टर ने कहा है कि जिले के सभी विकासखण्डों एवं नगरीय क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से 15 जुलाई तक की अवधि के लिए जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी भी शासकीय भूमि पर स्थित जल स्त्रोतों में जल दोहन नहीं किया जाएगा।
पेयजल-घरेलू प्रयोजनों पर छूट
पेयजल तथा घरेलू प्रयोजनों को छोडक़र अन्य किसी प्रयोजनों के लिये नहरों में प्रबाहित जल के अलावा अन्य स्त्रोतों का जल दोहन किसी भी साधन से नहीं करेगा। समस्त विकासखण्डों एवं नगरीय क्षेत्रों के समस्त नदी, नालों, स्टापडैम, सार्वजनिक कुओं तथा अन्य जल स्त्रोतों का उपयोग एवं घरेलू प्रयोजन के लिए सुरक्षित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा प्राइवेट ठेकेदार अनुविभागीय अधिकारी के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये किसी भी प्रयोजन के लिये नवीन नलकूप का निर्माण नहीं करेगा।
शासकीय नलकूप खनन पर रोक नहीं
कलेक्टर ने यह आदेश शासकीय नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा। जिन व्यक्तियों को अपनी निजी भूमि पर नलकूप खनन कार्य कराना है उन्हें ऐसा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित अनुविभागीय को आवेदन करना होगा। समस्त एसडीएम को अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत किया गया है।
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