होम डिलेवरी करने वाले डिलेवरी वॉय तथा वाहन के लिए शहरी क्षेत्र के लिए जिला पंचायत कार्यालय से तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित अनुविभागीय कार्यालयों से पास जारी किये जाएंगे। पास बनवाने के लिए दुकानदार, डिलेवरी वॉय, वाहन चालक तथा प्रभारी का आधार कार्ड व फोटो लेकर कार्यालय में संपर्क करना होगा। कलेक्टर ने कहा है कि जहां पर होम डिलेवरी संभव न हो वहां दुकानदार जरूरी सामान के लिए टोकन सिस्टम से सामग्री बेचें तथा दुकान पर हाथों को सेनेटाइज करने की व्यवस्था करें साथ ही ग्राहकों के बीच एक मीटर की दूरी रखना है।
कलेक्टर ने आटा चक्की का संचालन जारी रखा जाय पिसाई टोकन सिस्टम के माध्यम से हो तथा पुलिस प्रशासन अनाज, दूध, सब्जी एवं फल वाले वाहनों की आवाजाही न रोके। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कालाबाजारी एवं अधिक मूल्य पर खाद्य सामग्री विक्रय करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि खाद्य सामग्री उत्पादन करने वाले उद्योग उत्पादन जारी रखें। उत्पादन स्थल पर कर्मचारियों को एक ही स्थान पर रूकने की व्यवस्था हो तथा कार्य स्थल पर हर आधे घंटे में कर्मचारियों को सेनेटाइज कराएं तथा सभी कर्मचारी मास्क लगाना सुनिश्चित करें।