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अन्तरजातीय विवाह करने वाले युगलों को मिले दो-दो लाख रुपए, इस योजना में आप को भी मिलेगा लाभ

locationरीवाPublished: Nov 21, 2019 12:26:22 pm

Submitted by:

Rajesh Patel

आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत अनुसूचित जाति जनजाति विवाह प्रोत्साहन योजना लागू है

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रीवा. आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत अनुसूचित जाति जनजाति विवाह प्रोत्साहन योजना लागू है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वर अथवा कन्या से विवाह करने वाले सामान्य तथा अन्य पिछड़ावर्ग के कन्या अथवा वर को दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
युगलों को दो-दो लाख रुपए की मिली प्रोत्साहन राशि
रीवा जिले में इस योजना से दो युगल लाभांवित हुए हैं। इस संबंध में कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि रूवि पासी तथा उनके पति अमित पाठक निवासी ग्राम भीटी एवं इन्द्रजीत प्रजापति तथा उनके पति नीलू सराठे को दो-दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इस राशि का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया गया है।
बाल विवाह कराना कानूनन अपराध है
कम उम्र में विवाह से वर और कन्या दोनों को शारीरिक, मानसिक तथा परिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कानून बनाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। बाल विवाह करना कानून अपराध है। बाल विवाह का आशय ऐसे विवाह से है जिसमें कन्या की आयु 18 वर्ष अथवा वर की आयु 21 वर्ष से कम हो। बाल विवाह रोकने के लिए आमजनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाडो अभियान के तहत विभिन्न काय्रकम आयोजित किये जा रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रतिभा पाण्डेय ने आमजनता से बाल विवाह रोकने में सहयोग की अपील की है।
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