scriptदुकान में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने भेजा जेल | court accused of stealing the shop and sent him to jail | Patrika News

दुकान में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने भेजा जेल

locationरीवाPublished: Oct 01, 2020 09:45:52 am

Submitted by:

Rajesh Patel

जिले के पनवार थाना क्षेत्र में रात्रि के समय दुकान में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी की कोर्ट ने जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया है

Court sentenced the robbery accused to seven years

Court sentenced the robbery accused to seven years

रीवा. जिले के पनवार थाना क्षेत्र में रात्रि के समय दुकान में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी की कोर्ट ने जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया है। पनवार पुलिस ने आरोपी अंबुज सिंह (22) पिता वंश बहादुर सिंह निवासी अम्दरा को त्योथर जेएमएफ-सी ने मामले की सुनवाई के बाद जेल दिया है।
दीवार काटकर दुकानें में घुसे चोर
एडीपीओ के मुताबिक 23 सितंबर को फरियादी वंशपति सिंह ने अम्दरा चैराहे पर स्थित अपनी दुकान को हर रोज की तरह शाम करीब 7:20 बजे बंद करके घर चले गए। अगली सुबह 6:30 बजे फरियादी की पुत्री दुकान खोलने गई, जैसे ही वह दुकान दरवाजा खोला कि वहां पर दुकान के बगल की दीवार की ईंटे निकली थी और सामान बिखरा पड़ा था। पुत्री ने फौरन इसकी सूचना पिता को दी। फरियादी ने दुकान जाकर देखा तो वहां से 20 पैकेट गुटका, 4 बंडल बिजली का तार एवं काउन्टर में बिक्री का रखा पैसा लगभग तीन हजार रुपए कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया था। फरियादी को शक था कि गांव का अम्बुज सिंह एवं उसका भाई अमर सिंह उसके दुकान के आसपास घूमते रहते थे। इसलिए उन्होंने ही चोरी की होगी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना पनवार में लेख कराई। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
सुनवाई के बाद जेल भेजने का दिए आदेश
आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है। अत: उसे जमानत का लाभ दिया जाए। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री लोकेश मिश्रा, त्यौंथर द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। वर्तमान में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपी ऐसे कृत्य बार-बार करता रहेगा। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त करते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।
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