रिश्वत लेते पकड़े गए पटवारी को चार वर्ष की सजा
रीवाPublished: Feb 18, 2020 02:26:31 am
विशेष न्यायालय ने आरोप सिद्ध पाए जाने पर सुनाया फैसला
गबन के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
रीवा. भ्रष्टाचार के मामले में फंसे पटवारी को विशेष न्यायालय ने चार वर्षके कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपी पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। कोर्टमें मामले की सुनवाईके दौरान आरोपी पर लगाए गए दोष सिद्ध पाए गए जिसकी वजह से कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाईहै। बताया गया है कि शिकायतकर्ता यदुनन्दन पटेल निवासी ग्राम चोरगड़ी रीवा की शिकायत पर २३ जुलाई 2016 को आरोपी अजय सोनी पटवारी हल्का चोरगड़ी तहसील रायपुर कर्चुलियान को 900 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। प्रकरण की विवेचना उपरांत विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रीवा में 23 फरवरी 2018 को चालान प्रस्तुत किया गया था। माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रीवा द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी के विरूद्ध दोषसिद्ध पाते हुए सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी पटवारी अजय सोनी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 198 8 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपए का अर्थ दंड तथा धारा 13(1)डी सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 198 8 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।