रीवा

जानिए कोर्ट के किस आदेश पर पुलिस ने उतरवाया दूल्हे के सिर से सेहरा

हाईकोर्ट के आदेश पर पहुंची पुलिस, रुकवाई शादी

रीवाMar 09, 2018 / 08:41 pm

Shivshankar pandey

Court stops marriage

रीवा. पत्नी से तलाक लेकर दूसरी शादी कर रहे युवक की बारात पुलिस ने रुकवा दी। शादी के अरमानों पर पानी फिर गया। विवाह की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। फिलहाल परिजनों ने न्यायालय के अग्रिम आदेश तक शादी नहीं करने की सहमति दी है। विमलेश कुशवाहा निवासी पद्मधर कालोनी ढेकहा की तीन साल पूर्व शादी रीनू वर्मा निवासी आधारतार जबलपुर के साथ हुई थी। शादी के बाद दम्पति में सांमजस्य नहीं बन पाया और युवती अपने मायके में ही रह रही थी। इस दौरान युवक ने पत्नी से तलाक लेने के लिए न्यायालय में आवेदन लगाया था। न्यायालय द्वारा युवती को उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया था लेकिन युवती उपस्थित नहीं हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने एक पक्षीय फैसला युवक के पक्ष में करते हुए उसे तलाक का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बाद युवक शादी की तैयारी कर रहा था।
पत्नी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
तलाक के एक पक्षीय आदेश के बाद युवक के शादी करने की सूचना मिलने पर युवती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। स्थगन आदेश लेकर गुरुवार की दोपहर युवती सिविल लाइन थाने पहुंची और पुलिस ने शादी रुकवाने की मांग की। पुलिस ने न्यायालय के आदेश का पालन करवाने के लिए युवक के घर पहुंच गई। इस दौरान परिजनों को उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की जानकारी देकर उनसे न्यायालय के अग्रिम आदेश तक शादी नहीं करने की हिदायत दी जिस पर परिजन तैयार हो गये।

गुरुवार को जानी थी बारात
युवक की गुरुवार को शादी होने वाली थी। शादी की सारी तैयारियां हो गई थी और सभी मेहमान भी घर आ गये थे। पूरा परिवार शाम को बारात जाने की तैयारी कर रहा था लेकिन दोपहर ही पुलिस पहुंच गई जिससे शादी की खुशियां हवा हो गई। उधर कन्या पक्ष के द्वारा भी शादी की पूरी तैयारी कर ली गई थी।
उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश
युवक का न्यायालय से तलाक हो गया था जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में युवक की शादी रुकवाई गई है और परिजनों से न्यायालय के अग्रिम आदेश तक शादी नहीं करने की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये है।
अरुण सोनी, टीआई सिविल लाइन

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