कमिश्नर ने यह दिए आदेश
रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को कहा है कि शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करें। हर व्यक्ति के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क अथवा फेसकव्हर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध महामारी अधिनियम 1897, मध्य प्रदेश महामारी रोग कोविड-19 नियम तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949 की धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही करें।
रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को कहा है कि शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करें। हर व्यक्ति के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क अथवा फेसकव्हर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध महामारी अधिनियम 1897, मध्य प्रदेश महामारी रोग कोविड-19 नियम तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949 की धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही करें।
रीवा-शहडोल संभाग में टोटल लॉक डाउन
कमिश्नर ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए दोनों संभागों के सभी जिलों में टोटल लॉकडाउन लागू किया गया है। इस अवधि में अति आवश्यक कार्य होने पर ही कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकले घर बाहर निकलते समय हर व्यक्ति मास्क अथवा फेसकव्हर अनिवार्य रूप से लगाए उन्होंने आमजनता से अपील करते हुए कहा है कि आमजनता की सुरक्षा के लिए यह आदेश लागू किया गया है।
कमिश्नर ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए दोनों संभागों के सभी जिलों में टोटल लॉकडाउन लागू किया गया है। इस अवधि में अति आवश्यक कार्य होने पर ही कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकले घर बाहर निकलते समय हर व्यक्ति मास्क अथवा फेसकव्हर अनिवार्य रूप से लगाए उन्होंने आमजनता से अपील करते हुए कहा है कि आमजनता की सुरक्षा के लिए यह आदेश लागू किया गया है।
बाजार में मिल रहे तीन लेयर के मॉस्क
बाजार में मिलने वाले तीन लेयर के मास्क अथवा घर में बनाए गए तीन लेयर के फेसकव्हर का उपयोग कर सकते हैं। घर में बनाये गये मास्क को साबुन से धोकर तथा प्रेस करके पुन: उपयोग में लगाया जा सकता है। मास्क उपलब्ध न होने पर सूती, गमछा, रूमाल, दुपट्टे आदि का उपयोग भी फेसकव्हर के रूप में किया जा सकता है। एक बार उपयोग करने के बाद इन्हें साबुन से अच्छी तरह से धोएं। बिना मास्क अथवा फेसकव्हर लगाकर घर से बाहर जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही जाएगी। जनहित में लागू किगए गए प्रतिबंधों का पालन करें।
बाजार में मिलने वाले तीन लेयर के मास्क अथवा घर में बनाए गए तीन लेयर के फेसकव्हर का उपयोग कर सकते हैं। घर में बनाये गये मास्क को साबुन से धोकर तथा प्रेस करके पुन: उपयोग में लगाया जा सकता है। मास्क उपलब्ध न होने पर सूती, गमछा, रूमाल, दुपट्टे आदि का उपयोग भी फेसकव्हर के रूप में किया जा सकता है। एक बार उपयोग करने के बाद इन्हें साबुन से अच्छी तरह से धोएं। बिना मास्क अथवा फेसकव्हर लगाकर घर से बाहर जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही जाएगी। जनहित में लागू किगए गए प्रतिबंधों का पालन करें।