अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन
लाइसेंस के आवेदन पत्र के साथ पुलिस चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट फोटो, वोटर आइडी एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नगर निगम रीवा क्षेत्र में पटाखे की दुकानें बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउन्ड खुटेही एवं ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित स्थलों पर संचालित होंगी। कलेक्टर ने कहा है कि 21 अक्टूबर को अपरान्ह 3 बजे लॉटरी से दुकानों का आवंटन किया जायेगा। आगामी 22 एवं 23 अक्टूबर को अस्थायी पटाखे की दुकानों के लाइसेंस का वितरण किया जाएगा। लाइसेंस धारी 24 से 27 अक्टूबर तक तथा 8 नवम्बर को छोटी दीपावली होने के कारण बेसिक ट्रेनिंग स्कूल खुटेही में ही पटाखों का विक्रय करेंगे। निर्धारित स्थल के अलावा शहर के अंदर कहीं भी पटाखा विक्रय करते पाये जाने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
लाइसेंस के आवेदन पत्र के साथ पुलिस चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट फोटो, वोटर आइडी एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नगर निगम रीवा क्षेत्र में पटाखे की दुकानें बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउन्ड खुटेही एवं ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित स्थलों पर संचालित होंगी। कलेक्टर ने कहा है कि 21 अक्टूबर को अपरान्ह 3 बजे लॉटरी से दुकानों का आवंटन किया जायेगा। आगामी 22 एवं 23 अक्टूबर को अस्थायी पटाखे की दुकानों के लाइसेंस का वितरण किया जाएगा। लाइसेंस धारी 24 से 27 अक्टूबर तक तथा 8 नवम्बर को छोटी दीपावली होने के कारण बेसिक ट्रेनिंग स्कूल खुटेही में ही पटाखों का विक्रय करेंगे। निर्धारित स्थल के अलावा शहर के अंदर कहीं भी पटाखा विक्रय करते पाये जाने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध
अत्यधिक आवाज वाले पटाखों का विक्रय पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि पटाखा दुकान निर्माण टीनशेड से किया जाए। दुकान में आग दुर्घटना से बचाव की उचित व्यवस्था करें। दो दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी रहना आवश्यक है। दुकानें एक.दूसरे के सामने न बनायें। दुकानों में प्रकाश के लिए बिजली के सुरक्षित उपकरणों का प्रयोग करें। किसी भी दुकान के 50 मीटर के अंदर पटाखों का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। दुकान का आवंटित स्वयं दुकान संचालित करेगा।
अत्यधिक आवाज वाले पटाखों का विक्रय पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि पटाखा दुकान निर्माण टीनशेड से किया जाए। दुकान में आग दुर्घटना से बचाव की उचित व्यवस्था करें। दो दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी रहना आवश्यक है। दुकानें एक.दूसरे के सामने न बनायें। दुकानों में प्रकाश के लिए बिजली के सुरक्षित उपकरणों का प्रयोग करें। किसी भी दुकान के 50 मीटर के अंदर पटाखों का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। दुकान का आवंटित स्वयं दुकान संचालित करेगा।