scriptकिशोरी से बलात्कार पर दोहरे उम्रकैद की सजा | Double life sentence for raping a teenager | Patrika News

किशोरी से बलात्कार पर दोहरे उम्रकैद की सजा

locationरीवाPublished: Nov 08, 2019 01:46:52 am

Submitted by:

Balmukund Dwivedi

न्यायालय ने 90 हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया

रीवा . अवयस्क बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोहरे उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही ९० हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। प्रकरण के संबंध में अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि २८ अक्टूबर २०१७ को किशोरी अपने मौसी के यहां गई थी। उसी दौरान उसके मौसी के पड़ोंसी भोलाराम खटिक (६०) पिता रामलखन सोनकर निवासी महराजगंज ओरई उप्र हालमुकाम पीटीएस चौराहा थाना सिविल लाइन उसको अपने पास बुलाकर कमरे के अंदर ले गया। जहां पर किशोरी के साथ उसने बलात्कार किया। बच्ची ने घर आकर खाना नहीं खाया और जब परिजनों ने पूछा तो उसने इस घटना की जानकारी दी। जिसपर उसकी मां ने घटना की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश में किया। जहां विचारण के उपरांत न्यायाधीश ने मामला सही पाया और आइपीसी की धारा ३७६ (२) के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं ५० हजार रुपए अर्थदण्ड और पाक्सो एक्ट की धारा ५ (एम)/६ के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं ४० हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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