आठ विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट का प्रकाशन
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने बताया कि रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्रों सिरमौर, सेमरिया, त्योंथर, मऊगंज, देवतालाब, मनगवां, रीवा तथा गुढ़ विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। जिले के सभी मतदान केन्द्रों में भी मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता सूची के संबंध में 24 दिसम्बर तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करायी जा सकती हैं।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने बताया कि रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्रों सिरमौर, सेमरिया, त्योंथर, मऊगंज, देवतालाब, मनगवां, रीवा तथा गुढ़ विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। जिले के सभी मतदान केन्द्रों में भी मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता सूची के संबंध में 24 दिसम्बर तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करायी जा सकती हैं।
मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिये फार्म 6,
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिये फार्म 6, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिये फार्म 7 तथा मतदाता सूची में दर्ज नामों में संशोधन के लिये फार्म 8 में आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने सभी बीएलओ को प्रतिदिन निर्धारित मतदान केन्द्र में उपस्थित रहकर मतदाता सूची के संबंध में दावे आपत्तियां प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिये फार्म 6, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिये फार्म 7 तथा मतदाता सूची में दर्ज नामों में संशोधन के लिये फार्म 8 में आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने सभी बीएलओ को प्रतिदिन निर्धारित मतदान केन्द्र में उपस्थित रहकर मतदाता सूची के संबंध में दावे आपत्तियां प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं।
18 साल पूरा कर रहे युवाओं का नाम जोड़े
सभी बीएलओ के पास पर्याप्त संख्या में फार्म 6, 7, 8 एवं 8 क नि:शुल्क उपलब्ध है। दावे-आपत्तियों का निराकरण करने के बाद अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे सभी युवाओं से निर्धारित फार्म में आवेदन देकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया है।
सभी बीएलओ के पास पर्याप्त संख्या में फार्म 6, 7, 8 एवं 8 क नि:शुल्क उपलब्ध है। दावे-आपत्तियों का निराकरण करने के बाद अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे सभी युवाओं से निर्धारित फार्म में आवेदन देकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया है।