एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई
एसपी ने सिविल लाइन थाने को उक्त सूचना की तस्दीक के निर्देश दिए। व्हीमार्ट में अमेजिंग सिक्योरिटी कंपनी के सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति की गई थी जो यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। पुलिस ने पूरे मामले की जांच कराई और सिक्योरिटी ऐजेन्सी की जानकारी निकलवाई तो वह रजिस्टर्ड नहीं थी। प्रथम दृष्ट्या शिकायत सही मिलने पर पुलिस ने व्ही मार्ट के मैनेजर अशोक पाण्डेय व सिक्योरिटी ऐजेन्सी के सुपरवाइजर के खिलाफ धारा 419 व प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विनियमन अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की उक्त कार्रवाई से सिक्योरिटी ऐजेन्सी संचालकों में हडक़ंप मच गया। शहर में काफी संख्या में ऐसे प्रतिष्ठान है जो रुपए बचाने के चक्कर में बिना रजिस्टर्ड ऐजेन्सी के सुरक्षाकर्मी तैनात करते हंै। पुलिस अब उन सभी सुरक्षा ऐजेन्सियों व प्रतिष्ठानों की जानकारी जुटा रही है।
एसपी ने सिविल लाइन थाने को उक्त सूचना की तस्दीक के निर्देश दिए। व्हीमार्ट में अमेजिंग सिक्योरिटी कंपनी के सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति की गई थी जो यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। पुलिस ने पूरे मामले की जांच कराई और सिक्योरिटी ऐजेन्सी की जानकारी निकलवाई तो वह रजिस्टर्ड नहीं थी। प्रथम दृष्ट्या शिकायत सही मिलने पर पुलिस ने व्ही मार्ट के मैनेजर अशोक पाण्डेय व सिक्योरिटी ऐजेन्सी के सुपरवाइजर के खिलाफ धारा 419 व प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विनियमन अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की उक्त कार्रवाई से सिक्योरिटी ऐजेन्सी संचालकों में हडक़ंप मच गया। शहर में काफी संख्या में ऐसे प्रतिष्ठान है जो रुपए बचाने के चक्कर में बिना रजिस्टर्ड ऐजेन्सी के सुरक्षाकर्मी तैनात करते हंै। पुलिस अब उन सभी सुरक्षा ऐजेन्सियों व प्रतिष्ठानों की जानकारी जुटा रही है।
यह है नियम
सुरक्षा ऐजेन्सियों को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विनियमन अधिनियम 2005 व मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण विनियमन नियम 2012 में इस बात का प्रावधान है कि किसी भी निजी संस्थानों में गैर लाइसेंसी ऐजेन्सी के सुरक्षा गार्ड नियुक्ति किये जाते हंै। रजिस्टर्ड ऐजेन्सी के प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी ही तैनात किए जायेंगे जो आवश्यकता पडऩे पर आम लोगों की सुरक्षा कर सके। उक्त नियम को तोडऩे वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी अधिनियम में किया गया है।
सुरक्षा ऐजेन्सियों को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विनियमन अधिनियम 2005 व मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण विनियमन नियम 2012 में इस बात का प्रावधान है कि किसी भी निजी संस्थानों में गैर लाइसेंसी ऐजेन्सी के सुरक्षा गार्ड नियुक्ति किये जाते हंै। रजिस्टर्ड ऐजेन्सी के प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी ही तैनात किए जायेंगे जो आवश्यकता पडऩे पर आम लोगों की सुरक्षा कर सके। उक्त नियम को तोडऩे वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी अधिनियम में किया गया है।
बिना लाइसेंसी थी सिक्योरिटी ऐजेन्सी
व्हीमार्ट द्वारा गैर लाइसेंसी सिक्योरिटी ऐजेन्सी के गार्डों को रखा गया था जो वहां अपनी सेवाएं दे रहे थे। सूचना की तस्दीक कराई गई तो पूरा मामला सही निकला। व्हीमार्ट के मैनेजर व सिक्योरिटी ऐजेन्सी के सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दूसरी ऐजेन्सियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है।
आबिद खान, एसपी रीवा
व्हीमार्ट द्वारा गैर लाइसेंसी सिक्योरिटी ऐजेन्सी के गार्डों को रखा गया था जो वहां अपनी सेवाएं दे रहे थे। सूचना की तस्दीक कराई गई तो पूरा मामला सही निकला। व्हीमार्ट के मैनेजर व सिक्योरिटी ऐजेन्सी के सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दूसरी ऐजेन्सियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है।
आबिद खान, एसपी रीवा