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पंचायातों में इ-ग्राम स्वरोजगार पोर्टल : 50 फीसदी प्लान अधूरा, पोर्टल पर होगा अपलोड

locationरीवाPublished: May 10, 2020 02:45:52 pm

Submitted by:

Rajesh Patel

कमिश्नर ने रीवा व शडोल संभाग की जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड करने 17 मई तक दी डेडलाइन

First BLO burden on teachers, now e-gram charge came

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रीवा. पंचायतों में ई-ग्राम स्वरोजगार पोर्टल के तहत प्रोफाइल अपडेट की जा रही है। शासन की नई गाइड लाइन में पंचायतों को अब 15वें वित्त योजना का बजट खर्च करने के लिए ई-ग्राम स्वरोजगार पोर्टल पर ग्राम पंचायत डवलपमेंट प्लान अपलोड करना होगा। शासन ने 17 मई तक डेडलाइन निर्धारित की है। जिले में पचास फीसदी से अधिक पंचायतों का अभी तक प्लान तैयार नहीं हो सका है। और न ही ई-स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
कमिश्नर ने अपलोड करने दी डेडलाइन
कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने संचालनालय पंचायतराज मध्यप्रदेश की गाइड लाइन का पालन करने के लिए रीवा और शहडोल संभाग के सभी जिले के ्रकलेक्टर, जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पोर्टल पर 17 मई तक प्लान अपलोड करने की डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा हर सोमवार एवं गुरूवार को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर जीपीडीपी अपलोड प्रगति की समीक्षा की जा रही है। अगली समीक्षा आगामी 18 मई को की जाएगी। इससे पहले ही शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों की जीपीडीपी ई.ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कराएं। प्रतिदिन जनपद एवं ग्राम पंचायतवार मॉनीटरिंग करें एवं ग्राम पंचायतों को उपयुक्त ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करें।
15वें वित्त से किए जाएंगे यह कार्य
कमिश्नर ने कहा कि ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल, स्वच्छता, रेनवाटर हार्वेड्डस्टग, जल की रिसाइकलिंग करने संबंधी कार्य सम्मिलित ग्राम पंचायत के अनुमोदन से संशोधित जीपीडीपी 2020-21 प्लान तैयार कर इ-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। कार्ययोजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्टि नहीं होने की स्थिति में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि को ग्राम पंचायतें व्यय नहीं कर सकेंगी।
पंचायतों में 9 मई को कराया जाना था अनुमोदन
पंचायतों से जीपीडीपी का अनुमोदन 9 मई तक कराया जाना था। इसके बाद 10 मई को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा इसका शत-प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 12 मई तक प्रत्येक जनपद की 20 प्रतिशत ग्राम पंचायत की जीपीडीपी का सत्यापन करें। कुल ग्राम पंचायतों की संख्या का 10 प्रतिशत जीपीडीपी 12 मई तक अपलोड करें। इसी प्रकार कुल ग्राम पंचायतों की संख्या का 20 प्रतिशत जीपीडीपी 13 मई तकए कुल ग्राम पंचायतों की संख्या का 40 प्रतिशत जीपीडीपी 14 मई तक, कुल ग्राम पंचायतों की संख्या का 60 प्रतिशत जीपीडीपी 15 मई तक, कुल ग्राम पंचायतों की संख्या का 80 प्रतिशत जीपीडीपी 15 मई तक तथा शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों की जीपीडीपी 17 मई तक अपलोड करें।
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