scriptचुनाव-2019 : 29 अप्रेल व 6 मई के चुनाव में मतदान केन्द्रों पर नहीं रहेगी यह व्यवस्था, यह करने पर लगेगा अर्थदण्ड | Elections -2019: Arrangements will be held on April 29 and May 6 | Patrika News

चुनाव-2019 : 29 अप्रेल व 6 मई के चुनाव में मतदान केन्द्रों पर नहीं रहेगी यह व्यवस्था, यह करने पर लगेगा अर्थदण्ड

locationरीवाPublished: Apr 26, 2019 02:40:35 pm

Submitted by:

Rajesh Patel

रीवा संभाग में सीधी संसदीय क्षेत्र में 29 अप्रैल और रीवा एवं सतना संसदीय क्षेत्र में 6 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा

Lok Sabha Elections 2019

Lok Sabha Elections 2019

रीवा. रीवा संभाग में सीधी संसदीय क्षेत्र में 29 अप्रैल और रीवा एवं सतना संसदीय क्षेत्र में 6 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। मतदान केन्द्रों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में कमिश्नर रीवा संभाग डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने मतदान केन्द्रों को धूम्रपान से मुक्त रखने के लिए निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र में धूम्रपान या तंबाकू का सेवन न करें। यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र में धुम्रपान करते हुए पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही करें।
सूचना बोर्ड लगाए जाएंं तथा धूम्रपान मुक्त रखने के लिए आवश्यक आदेश
मतदान केन्द्रों पर धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली वस्तु लाईटर आदि न हो। लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केन्द्रों में इस संबंध में सूचना बोर्ड लगाए जाएंं तथा धूम्रपान मुक्त रखने के लिए आवश्यक आदेश जारी करें। धूम्रपान करने वालों पर अर्थदण्ड के लिए रसीद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर अर्थदण्ड से वसूली गई रकम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जमा कराएं।
सामान्य प्रेक्षक ने बताई चुनाव आयोग की गाइड लाइन
लोकसभा निर्वाचन 2019 की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक एके राकेश को सौंपा है। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में नोडल अधिकारियों व निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के साथ निर्वाचन तैयारियों का जायजा लिया तथा आगामी दिनों में निर्वाचन संबंधी किए जाने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की एवं समुचित मार्गदर्शन दिया।
केन्द्र पर छाया, पानी और बिजली की व्यवस्था की जाए
सामान्य प्रेक्षकने कहा कि आदर्श आचरण संहिता तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश का विधिवत पालन हो। मतदान केन्द्रों में छायाए पानी की समुचित व्यवस्था करते हुए दिव्यांगों के लिए रैम्प की सुनिश्चित के निर्देश देते हुए मतदान केन्द्र में इवीएम के खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मशीन बदले जाने के बारे में उन्होंने कलेक्टर से जानकारी ली। प्रेक्षक ने जिले के सीमावर्ती राज्यों से जुड़ी सीमा में शराब, धन तथा अस्त्र-शस्त्र आदि के आवाजाही को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही।
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