इन सभी को पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिन्हें नोटिस जारी की गई हैउसमें प्रमुख रूप से सुभम साफा के प्रोपाइटर एसएस कुमार ईशू निवासी उपरहटी, डॉ. एमएच उस्मानी, एडमिशन ओपन पीजीडीसीए के महेन्द्र प्रताप, निक कालेज, भीम कान्वेट पब्लिक स्कूल अर्जुन नगर, डॉ. रीना त्रिपाठी डॉक्टर कालोनी, प्रियंका डेन्टल केयर, ओपन मिशन गल्र्स हाउसिंग बोर्ड बोदाबाग रीवा आदि को सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानो के विरुद्ध विज्ञापन बोर्ड लगाए जाने पर व स्वीकृत न लिए जाने के कारण 5-5 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।
जारी नोटिस में कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर विज्ञापन बोर्ड को निकालकर 3 दिवस के भीतर अर्थदण्ड की राशि निगम के कोष में जमा कराऐं, अन्यथा की स्थिति में निगम ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। निगम के डिप्टी कमिश्रर अरुण मिश्रा ने कहा हैकि कोई भी विज्ञापन बिना अनुमति न लगाएं तथा दीवालो ंपर कोई भी विज्ञापन चस्पा नहीं करें। नगर निगम से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद ही सड़को पर कोई भी टेन्ट लगाकर विज्ञापन सामग्री बिक्री की जा सकेगी। चलित वाहनों में भी विज्ञापन लगाने की अनुमति नगर निगम से लेनी होगी।