scriptबिना अनुमति दुकान के बाहर बोर्ड लगाने वालों पर जुर्माना | Fines imposed on boarders outside the shop without permission | Patrika News

बिना अनुमति दुकान के बाहर बोर्ड लगाने वालों पर जुर्माना

locationरीवाPublished: Jan 22, 2020 01:51:21 am

Submitted by:

Manoj singh Chouhan

आठ लोगों को नोटिस भेजकर नगर निगम ने तत्काल बोर्ड हटाने का दिया निर्देश

rewa

बिना अनुमति दुकान के बाहर बोर्ड लगाने वालों पर जुर्माना,बिना अनुमति दुकान के बाहर बोर्ड लगाने वालों पर जुर्माना

रीवा। नगर निगम के क्षेत्रमें दुकानों के बाहर प्रचार-प्रसार का बोर्ड बिना अनुमति के लगाए जाने पर संबंधितों को नोटिस जारी की गई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है और कहा गया है कि जो बोर्ड लगा रखा है उसे तत्काल हटाएं और तीन दिन के भीतर जुर्माने की राशि जमा करें, अन्यथा नगर निगम की ओर से एफआइआर भी दर्जकराई जाएगी। बताया गया है कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गईकार्रवाईमें आठलोगों को नोटिस भी नगर निगम ने जारी की है। नगर निगम से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद ही सड़को पर कोई भी टेन्ट लगाकर विज्ञापन सामग्री बिक्री की जा सकेगी। चलित वाहनों में भी विज्ञापन लगाने की अनुमति नगर निगम से लेनी होगी।
इन सभी को पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिन्हें नोटिस जारी की गई हैउसमें प्रमुख रूप से सुभम साफा के प्रोपाइटर एसएस कुमार ईशू निवासी उपरहटी, डॉ. एमएच उस्मानी, एडमिशन ओपन पीजीडीसीए के महेन्द्र प्रताप, निक कालेज, भीम कान्वेट पब्लिक स्कूल अर्जुन नगर, डॉ. रीना त्रिपाठी डॉक्टर कालोनी, प्रियंका डेन्टल केयर, ओपन मिशन गल्र्स हाउसिंग बोर्ड बोदाबाग रीवा आदि को सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानो के विरुद्ध विज्ञापन बोर्ड लगाए जाने पर व स्वीकृत न लिए जाने के कारण 5-5 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।
जारी नोटिस में कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर विज्ञापन बोर्ड को निकालकर 3 दिवस के भीतर अर्थदण्ड की राशि निगम के कोष में जमा कराऐं, अन्यथा की स्थिति में निगम ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। निगम के डिप्टी कमिश्रर अरुण मिश्रा ने कहा हैकि कोई भी विज्ञापन बिना अनुमति न लगाएं तथा दीवालो ंपर कोई भी विज्ञापन चस्पा नहीं करें। नगर निगम से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद ही सड़को पर कोई भी टेन्ट लगाकर विज्ञापन सामग्री बिक्री की जा सकेगी। चलित वाहनों में भी विज्ञापन लगाने की अनुमति नगर निगम से लेनी होगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो