पटवारियों द्वारा गिरदावरी ठीक न करने तथा गेंहू के रकवें के सत्यापन में मनमानी सामने आयी। कलेक्टर ने इन अनियमिताओं को ध्यान में रखते हुए पटेहरा के पटवारी नवीन कुमार गुप्ता तथा पटवारी गिरीश गौतम को तत्काल निलंबित करने के निर्देश एसडीएम मऊगंज को दिए। कलेक्टर ने पंजीयन में मनमानी करने पर कम्प्यूटर आपरेटर पटेहरा आशीष पटेल तथा अमित कुमार यादव को पद से पृथक करने एवं इनके विरूद्ध एफआइआर दर्ज कर कार्यवाही करने निर्देश दिए।
समिति पटेहरा देवरा में किसान राजेश शर्मा द्वारा केवल 5 हेक्टेयर के लिए पंजीयन का आवेदन दिया गया। जबकि आपरेटर द्वारा 11 हेक्टेयर रकवे का पंजीयन किया गया। इसी तरह समिति बन्ना जवाहर सिंह में ग्राम मुरेड़ा के किसान राजेश्वरी प्रसाद तिवारी के नाम 52 हेक्टेयर जमीन का पंजीयन गेंहू खरीदी के लिए बिना आवेदन किया गया। मौके पर इससे बहुत कम जमीन पर गेंहू की बोनी पायी गई।
इसी केन्द्र में रामस्वरूप पटेल के नाम पर 27 हेक्टेयर रकवे का पंजीयन किया गया। किसान ने मौके पर बताया कि उसके द्वारा केवल 10 हेक्टेयर में बोनी की गयी है। आपरेटर ने इन दोनों किसानों के पंजीयन को अधिकारियों के पहुंचते ही निरस्त कर दिया। जबकि 2 घंटे पहले निकाली गई ऑनलाइन सूची में दोनों किसानों का पंजीयन उपलब्ध था। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए कलेक्टर ने आपरेटर के विरूद्ध धोखाधड़ी प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित एसडीएम खाद्य विभाग के अधिकारी तथा सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गेंहू पंजीयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के वास्तविक बोए गए रकवे का सत्यापन के अनुसार ही पंजीयन कराएं। एसडीएम पूरे अनुभाग के सभी खरीदी केन्द्रों में नियमों को ताक पर रखकर किए गए पंजीयन में संशोधन करायें। नियम विरूद्ध पंजीयन करने वालों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।