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डिप्रेशन में था कांस्टेबल, क्यों किया बर्खास्त, राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब

locationरीवाPublished: Oct 31, 2018 12:25:13 am

Submitted by:

Balmukund Dwivedi

राज्य सरकार, डीजीपी, रीवा आइजी सहित अन्य से हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब
 

allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

जबलपुर/रीवा . मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, डीजीपी, आइजी पुलिस रीवा रेंज व रीवा एसपी से पूछा है कि डिप्रेशन व अस्वस्थता के चलते नौकरी पर नहीं आने पर आरक्षक को बर्खास्त क्यों किया गया? जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की सिंगल बेंच ने सभी से चार सप्ताह में जवाब-तलब किया। रीवा जिला निवासी अभिषेक सिंह ने याचिका दायर कर कहा कि वह मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक था। शारीरिक अस्वस्थता एवं डिप्रेशन के चलते वह तीन वर्ष तक सेवा में नहीं आ सका। अधिवक्ता ब्रजेंद्र मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि विभाग ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया, लेकन उसे नहीं मिला। इसकी वजह से रीवा पुलिस अधीक्षक ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया। याचिकाकर्ता ने रीवा आइजी के समक्ष उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जो खारिज कर दी गई। उसने पुलिस विभाग में दया याचिका भी दायर की थी, लेकिन खारिज कर दी गई।
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