फास्टैग लेन से गुजरे तो लगेगा दो गुना जुर्माना, ऑन लाइन होगा भुगतान
राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल-वे पर नगद के लिए बनाई गई है एक अलग लेन

रीवा. राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर लगे टोल-वे में अब भुगतान फास्टैग लेन से होगा। टोल प्लाजा की इस लेन से फास्टैग लगे वाहन ही गुजर पाएंगे। बिना फास्टैग के इस लेन से गुजरने पर दो गुना जुर्माना अदा करना पड़ेगा। टोल प्लाजा में नगद के लिए एक लेन अलग से उपलब्ध होगी। फास्टैग से भुगतान होने के बाद लोगों के एकाडंट से ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा। इससे टोल प्लाजा में लगने वाले जाम की समस्या से निजात मिलेगी।
बताया जा रहा है नए साल से टोल-वे पर भुगतान के लिए फास्टैग से अनिवार्य किया गया है। लेकिन फास्टैग की संख्या व लोगों की सुविधा को देखते हुए 28 फरवरी तक छूट दी थी। लेकिन 1 मार्च से ऐसा नहीं कर पाएंगे। नगद भुगतान की सुविधा सिर्फ एक लेन में उपलब्ध होगी। इस बीच बिना फास्टैंग लेन में वाहन जाने पर दो गुना जुर्माना अदा करना है। जैसे टोल-वे 100 रुपए है तो बिना फास्टैंग वाहन को इस लेने से गुजरने पर दौ सौ रुपए देना पड़ेगा।
एक दिन अप एडं डाउन में महंगा पड़ेगा नगद भुगतान
राष्ट्रीय राज्य मार्ग में 24 घंटे के अंदर दो बार गुजरने वाले वाहनों को अब नगद भुगतान महंगा पड़ेगा। फरवरी माह से टोल प्लाजा में अब नगद भुगतान में एक तरफ की रसीद कट रही है। ऐसे में जहां एक दिन में आने-जाने वाले वाहनों को 90 रुपए लग रहे थे तो अब उन्हें 135 रुपए अदा करने पड़ेंगे।
रीवा में इन सड़कों में लागू है यह व्यवस्था
राष्ट्रीय राज्य मार्ग में रीवा से हनुमना, मनगंवा से चाकघाट, रीवा से सीधी, रीवा से मैहर और बायपास में यह व्यवस्था लागू है। इसके अतिरिक्त रीवा-सिरमौर एवं रीवा-सतना मार्ग में अतिशीघ्र टोल-वे चालू हो जाएंगे।
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