– अधिनियम का भी दिया हवाला
नगर निगम आयुक्त ने पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में नगर पालिक निगम अधिनियम १९५६ की धारा ३९६ में वर्णित प्रावधानों का हवाला दिया है। जिसमें प्रावधान है कि निगम आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पुलिस अधिकारी के सहयोग से न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर सकेगा। इसलिए निगम आयुक्त ने पत्र में यह भी कहा है कि जो पुलिस अधिकारी भेजे जाएं वह निरीक्षक स्तर से कम नहीं हों।
– कालोनियों के अधिग्रहण की चेतावनी भी निगम ने दी
नगर निगम आयुक्त की ओर से अब तक करीब दर्जन भर से अधिक कालोनाइजर्स को नोटिस दी जा चुकी है। इन नोटिस में उल्लेख है कि जहां पर अवैध कालोनियां बसाई जा रही हैं, वहां पर निगम की ओर से कोई अनुमति नहीं ली गई और शासन के नियमों की भी अवहेलना की जा रही है। इसलिए कालोनाइजर्स अपना पक्ष प्रस्तुत करें, कोई ठोस जवाब नहीं नहीं मिलने की स्थिति में अवैध कालोनियों को नगर निगम अधिग्रहित कर अपने कब्जे में लेगा और नए सिरे से व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी।
– मोहल्लों में तेजी के साथ चल रहे निर्माण
एक ओर नगर निगम प्रशासन अवैध कालोनी विकसित करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मोहल्लों में तेजी के साथ निर्माण कार्य भी प्रारंभ किए गए हैं। नगर निगम की ओर से इन्हें कोई अनुमति नहीं दी गई है। निगम के जो इंजीनियर और कर्मचारी वार्डों में कार्य कर रहे हैं, उनकी मिलीभगत भी सामने आ रही है। इसकी शिकायतें भी निगम आयुक्त के पास पहुंच रही हैं।
—
शहर में बड़़ी संख्या में अवैध कालोनियां विकसित की जा रही हैं। अधिनियम में प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी की सहायता लेकर मामला कोर्ट में दायर किया जा सकता है। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है।
सभाजीत यादव, आयुक्त नगर निगम