केस – 1 उच्च शिक्षा अपर संचालक वित्त्त धनश्याम सिंह ने 20 मार्च को एक संशोधित आदेश जारी किया। जिसमें २३ जनवरी को अनुसूचित जाति कला संकाय के संबंध में जारी आदेश को ऋटिपूर्ण बताकर संशोधन किया गया है। संशोधित आदेश में अवधेश प्रताप ङ्क्षसह विश्वविद्यालय के स्थान पर शासकीय ठाकुर रणमत ङ्क्षसह महाविद्यालय पढऩे को कहा गया है।
केस -2
उच्च शिक्षा अपर आयुक्त वेद प्रकाश ने १४ मार्च को संशोधित आदेश जारी किया। जिसमें १० जनवरी को स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय के संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में शा. कमला नेहरू महाविद्यालय दमोह के स्थान पर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर बताया गया था।
उच्च शिक्षा अपर आयुक्त वेद प्रकाश ने १४ मार्च को संशोधित आदेश जारी किया। जिसमें १० जनवरी को स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय के संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में शा. कमला नेहरू महाविद्यालय दमोह के स्थान पर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर बताया गया था।
केस – 3
उच्च शिक्षा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला ने 15 मार्च को आदेश जारी किया। अशासकीय महाविद्यालय का आदेश ऋटिपूर्ण जारी किया। बाद में संशोधित आदेश जारी किया गया। इस प्रकार आधा दर्जन से ज्यादा संशोधित आदेश जारी किए गए।
उच्च शिक्षा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला ने 15 मार्च को आदेश जारी किया। अशासकीय महाविद्यालय का आदेश ऋटिपूर्ण जारी किया। बाद में संशोधित आदेश जारी किया गया। इस प्रकार आधा दर्जन से ज्यादा संशोधित आदेश जारी किए गए।
केस – 4
उच्च शिक्षा संचालक डॉ. सुषमा ने 12 मार्च को संशोधित आदेश जारी किया जिसमें बताया गया कि ऋटि से हिमानी गोयल पिता विष्णु गोयल टंकित हो गयाथा। उसके स्थान पर हीना गोयल पिता विष्णु गोयल पढ़ा जाए।
उच्च शिक्षा संचालक डॉ. सुषमा ने 12 मार्च को संशोधित आदेश जारी किया जिसमें बताया गया कि ऋटि से हिमानी गोयल पिता विष्णु गोयल टंकित हो गयाथा। उसके स्थान पर हीना गोयल पिता विष्णु गोयल पढ़ा जाए।