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MP में वक्फ की अनुमति के बिना लोकायुक्त कार्यालय को किया गया भूमि आवंटन निरस्त

locationरीवाPublished: Mar 16, 2019 07:32:18 pm

Submitted by:

Manoj singh Chouhan

मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण ने सुनवाई के दौरान जारी किया आदेश

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रीवा. वक्फ बोर्ड की भूमि पर चल रहे विवाद के मामले में मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण ने सुनवाई करते हुए कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया। इस भूमि पर अब वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा। बताया गया कि वक्फ छोटी दरगाह की देखरेख में प्रकाश चौराहा, स्वागत भवन, अस्पताल चौराहा आदि के मध्य स्थित भूमि खसरा नंबर ३८४/१ में लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना इकाई रीवा के कार्यालय के लिए आवंटित किया गया था।
यह आवंटन 7 अप्रैल 2014 को कलेक्टर ने किया था। इस पर आपत्तियां उठाई गई थी। वक्फ प्रबंध कमेटी छोटी दरगाह के पूर्व अध्यक्ष नबी उल्ला खान ने मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने वक्फ बोर्ड भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कलेक्टर रीवा, एसडीएम हुजूर रीवा, तहसीलदार हुजूर रीवा, पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना इकाई रीवा एवं नगर निगम के आयुक्त के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव में आकर वक्फ बोर्ड की भूमि को आवंटित कर दिया गया। इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने भी किसी तरह की आपत्ति नहीं उठाई तो उस पर भी सवाल किए गए। पूरे मामले की सुनवाई के बाद अधिकरण से फैसला दिया गया है। जिसमें कलेक्टर द्वारा भूमि के आवंटन को निरस्त कर दिया गया है।
आठ एकड़ से अधिक का हिस्सा वक्फ संपत्ति

सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने आदेशित किया है कि ८.८५ एकड़ भूमि वक्फ की संपत्ति है। इसके पहले लंबे समय से विवाद चल रहा था। यह भूमि स्वागत भवन से लेकर कलामंदिर के आसपास, निर्माणधीन सुपर स्पेशलिटी का क्षेत्र, दूध मंडी के पास पीडब्ल्यूडी कालोनी एवं आसपास का हिस्सा भी इसमें शामिल बताया गया है। हालांकि इन स्थानों पर लंबे समय से लोगों एवं संस्थाओं का कब्जा है। कहा जा रहा है कि पूर्वमें कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उक्त भूमियों को सरकारी भी घोषित करा दिया गया है।
नगर निगम ने बना दी पार्किंग

कुछ महीने पहले ही उक्त भूमि के साथ आसपास के अन्य हिस्से में नगर निगम ने वाहन पार्किंग बना दी है। जहां पर कुछ अस्थाईरूप से दुकानें भी लगाईजा रही हैं। मामला लंबित होने के चलते यहां पर दूसरे कार्यों के लिए आए प्रस्तावों को भी अनुमति नहीं दी गई।
विवाद की भूमि में किसी तरह के निर्माण पर रोक

राज्य वक्फ अधिकरण के अध्यक्ष कमर इकबाल खान द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर ३८४/१ में कोईभी निर्माण कार्यनहीं किया जाए। इसके पहले भी स्थानीय लोग कलेक्टर एवं निगम आयुक्त से इस पर निर्णय आने तक निर्माण पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला जाने के बाद से लोकायुक्त कार्यालय की ओर से भी भवन निर्माण के कोईप्रयास नहीं किए गए।
-वक्फ की भूमि को कलेक्टर ने लोकायुक्त कार्यालय के लिए आवंटित कर दी थी। जिसे वक्फ ट्रिब्यूनल ने निरस्त कर दिया है, साथ ही कहा है कि आसपास का 8.85 एकड़ रकबा वक्फ का ही है। हमने हाईकोर्टमें भी कैविएट दायर कर दी है।
नबीउल्ला खान, याचिकाकर्ता

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