सोशल डिस्टेंस बनाए रखना होगा
कलेक्टर ने कहा है कि जिले में उपलब्ध मशीनों के साथ-साथ अन्य प्रदेशों व जिलों से भी कटाई से संबंधित मशीने कार्य कर रही हैं। जिनका परिवहन व संचालन वैधता के साथ प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। प्रत्येक मशीन के साथ संचालन दो से तीन व्यक्ति होते हैं उन्हें भी वैध पहचान पत्र एवं ड्रायविंग लायसेंस के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं।
कलेक्टर ने कहा है कि जिले में उपलब्ध मशीनों के साथ-साथ अन्य प्रदेशों व जिलों से भी कटाई से संबंधित मशीने कार्य कर रही हैं। जिनका परिवहन व संचालन वैधता के साथ प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। प्रत्येक मशीन के साथ संचालन दो से तीन व्यक्ति होते हैं उन्हें भी वैध पहचान पत्र एवं ड्रायविंग लायसेंस के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं।
मेडिकल चेकअप कराने के बाद अनुमति
मेडिकल चेकअप करने के साथ अनुमति प्रदान की गयी है। किसान एवं कृषि कार्य में लगे श्रमिकों को दो मीटर की दूरी रखते हुए मास्क पहन कर कटाई कार्य करें। कटाई के समय कम से कम तीन बार हाथ धोना सुनिश्चित करें।
मेडिकल चेकअप करने के साथ अनुमति प्रदान की गयी है। किसान एवं कृषि कार्य में लगे श्रमिकों को दो मीटर की दूरी रखते हुए मास्क पहन कर कटाई कार्य करें। कटाई के समय कम से कम तीन बार हाथ धोना सुनिश्चित करें।
ऐसे में 14 दिन तक कोई कार्य नहीं कराया जाए
कलेक्टर ने कहा है कि किसान या कृषि श्रमिक कटाई कार्य के समय यह सुनिश्चत करें कि उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार न हो। गांव के बाहर से आये श्रमिकों जिन्हें होम आइसोलेशन पर रखा गया है उनसे 14 दिन तक कोई कार्य न कराया जाय। फार्म मशीनरी से संबद्ध कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी चिकित्सा विभाग द्वारा जारी एडवाईजारी का पालन करने पर ही प्रतिबंध से मुक्त रखा जाएगा।
कलेक्टर ने कहा है कि किसान या कृषि श्रमिक कटाई कार्य के समय यह सुनिश्चत करें कि उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार न हो। गांव के बाहर से आये श्रमिकों जिन्हें होम आइसोलेशन पर रखा गया है उनसे 14 दिन तक कोई कार्य न कराया जाय। फार्म मशीनरी से संबद्ध कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी चिकित्सा विभाग द्वारा जारी एडवाईजारी का पालन करने पर ही प्रतिबंध से मुक्त रखा जाएगा।