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किराएदार और भवन स्वामी के बीच नई शर्तों के साथ होगा अनुबंध, मनमानी पर लगेगी रोक

locationरीवाPublished: Oct 31, 2020 07:09:36 pm

Submitted by:

Mrigendra Singh

– नगरीय प्रशासन विभाग ने 31 अक्टूबर तक लोगों से नए अधिनियम में संशोधन को लेकर मांगे हैं सुझाव- एक्ट का प्रारूप भी विभाग ने पोर्टल पर किया प्रदर्शन, आगामी महीने होगा लागू

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Model rental act 2020. rewa madhya pradesh


रीवा। भवन स्वामी और किराएदारों के बीच होने वाले अनुबंध को लेकर सरकार ने आम लोगों से सुझाव आमंत्रित किया है। इसके लिए अब एक दिन का समय और बचा है, जिसमें लोग मॉडल रेंटल एक्ट को लेकर अपना सुझाव दे सकेेंगे। कई नए प्रावधान होने की वजह से सरकार ने इसलिए सुझाव मांगा है ताकि इसके लागू होने के बाद किसी तरह के विवाद की स्थिति नहीं बने। ३१ अक्टूबर सुझाव देने की आखिरी तिथि निर्धारित की गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने अपने पोर्टल पर सुझाव आमंत्रित किया है।
आदर्श किराएदारी अधिनियम-2020 (एमटीए) को जल्द ही लागू करने की तैयारी है। जिसके अनुसार मकान मालिकों और किराएदारों के बीच एक लिखित कांट्रेक्ट साइन किया जाएगा। मकान मालिक किराया जब चाहेंगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके लिए तीन महीने पहले नोटिस देनी होगी। दो महीने से अधिक का एडवांस किराया भी नहीं ले सकेंगे। किराए से लेकर हर छोटी-बड़ी जिम्मेदारी तय की जाएगी। दोनों पक्षों के बीच यदि किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो यह पहले से ही तय रहेगा कि कौन सा कार्य किस पक्ष को करना है।
– सिविल न्यायालय में नहीं होगी सुनवाई
किराएदार और मकान मालिक के बीच किसी तरह के विवाद की सुनवाई के लिए अलग प्राधिकरण गठित किया जाएगा। कानून लागू होने के बाद मकान मालिक और किराएदार के बीच किसी भी तरह कोई समस्या की सुनवाई किराया प्राधिकरण और किराया न्यायालय में की जाएगी। इसकी अपील सिविल न्यायालय में नहीं होगी।
– मकान मालिक के दायित्व
मकान मालिक के तय किए गए दायित्व में मकान और दरवाजे, खिड़की के पेंट की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। नलों की मरम्मत हो या पाइप में खराबी हो, इन सबको मकान मालिक ही कराएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वायरिंग और बड़े बिजली से जुड़े सभी काम भी मकान मालिक के जिम्मे होंगे।

– किराएदारों की जिम्मेदारी
नल वॉशर और नलों को बदलने की जिम्मेदारी किराएदार की होगी। टॉयलेट, वॉश बेसिन, गीजर, बॉथ टब, नाली सफाई जैसे कार्य किराएदार को कराने होंगे। इलेक्ट्रिक सॉकेट, स्विच, पंखे और छोटे बिजली उपकरणों का मेंटनेंस भी किराएदार को स्वयं करानी होगी।
– नगर निगम ने सुझाव नहीं लिया
नगरीय प्रशासन विभाग ने मॉडल रेंटल एक्ट को लेकर अपने पोर्टल पर तो गाइडलाइन जारी की है और उसमें लोगों से सुझाव देने के लिए कहा है। इसके साथ ही नगर निगम को भी निर्देशित किया गया था कि वह शहर के लोगों से संवाद स्थापित कर नए एक्ट के बारे में जानकारी दें और यदि कोई इसमें किसी तरह के संशोधन की मांग करता है या सुझाव देना चाहता है तो उसकी पूरी जानकारी नगर निगम विभाग के संचालनालय को भेजेगा। रीवा में करीब महीने भर से अधिक का समय बीत गया और आखिरी दिन तक किसी तरह की व्यवस्था नहीं बनाई गई।
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– नए एक्ट में रहेंगे ये प्रावधान
– अब आधिकारिक रूप से मकानमालिक और किराएदारों की जिम्मेदारी तय होगी।
– जिले में किराया प्राधिकारी में डिप्टी कलेक्टर, रेंट कोर्ट के लिए अतिरिक्त कलेक्टर होंगे। किराया न्यायालय के संचालन के लिए जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे।
– मकान मालिक और किराएदार का करारनामा उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों पर भी लागू होगा।
– किराएदार की मृत्यु के तत्काल बाद उत्तराधिकारी से जबरिया मकान खाली नहीं कराया जा सकेगा।
– मकान मालिक और किराएदार के बीच सहमति से ही किराया तय होगा।
– अधिनियम लागू होने के बाद सिविल कोर्ट में अपील या वाद दायर नहीं हो सकेगा।
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