ये पहचान पत्र दिखाकर डाल सकेंगे वोट
दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार या सार्वजनिक सेक्टर की इकाइयों अथवा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मियों को जारी फोटो सहित सेवा पहचान पत्र, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक,पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, एपिक कार्ड तथा सांसदों, विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों को जारी किए गए पहचान पत्र शामिल हैं।
मतदान एवं मतगणना दिवस पर दूरसंचार कनेक्टिविटी बनाए रखने का निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान दिवस 28 नवम्बर से मतगणना दिवस 11 दिसम्बर तक शासकीय इंजीनियरिंग कालेज एवं जिला मुख्यालय से दूरसंचार कनेक्टिविटी बनाए रखने के निर्देश जिला प्रबंधक दूरसंचार रीवा को दिया हैं। ताकि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सूचनाओं के आदान-प्रदान में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा न हो।
मतदान के दिन निजी वाहनों पर प्रतिबंध
जिला निर्वाचन अधिकारी ने 28 नवम्बर को निजी वाहनों के दुरूपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिया हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा सभी रिटर्निंग आफीसर्स से कहा है कि मतदान के दिन उम्मीदारों द्वारा टैम्पों, टैक्सी, ट्रक, ट्रैक्टर ट्राली आदि वाहनों को किराया पर लेकर मतदाताओं को मतदान के लिए लाने ले जाने पर सख्ती से रोक लगाएं । वाहनों के दुरूपयोग पर सख्ती से कार्यवाही करते हुए वाहन को जप्त कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
शुष्क दिवस घोषित
मतदान के लिए मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घण्टे पहले यानी 26 नवम्बर की सायं 5 बजे से 28 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है। इसी के साथ प्रदेश की सीमाओं से लगे राज्यों के सीमावर्ती जिलों में भी 3 किलोमीटर तक मदिरा निषेध के आदेश संबंधित राज्य सरकारों ने जारी किये हैं। यह व्यवस्था पुर्नमतदान के दिनों में भी लागू रहेगी।