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आयोग के निर्देशों की अवहेलना पर सिरमौर एसडीएम को नोटिस, यह रही प्रमुख वजह

locationरीवाPublished: Jun 26, 2020 10:00:23 pm

Submitted by:

Mrigendra Singh

– 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाने राज्य सूचना आयोग द्वारा नोटिस जारी की गई- राज्य सूचना आयोग एक जुलाई को करेगा मामले की आनलाइन सुनवाई

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mpsic, rajya soochna ayaog, commissinor rahul singh


रीवा। राज्य सूचना आयोग के निर्देश के बाद भी आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के मामले में अब सिरमौर की एसडीएम कार्रवाई के घेरे में आ गई हैं। आयोग की ओर से उन्हें नोटिस जारी कर कहा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध २५ हजार रुपए का जुर्माना लगाने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई को निर्धारित की गई है। इसके पहले एसडीएम को अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। बताया गया है कि आवेदक शिवकुमार पाण्डेय ने सिरमौर एसडीएम के यहां सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन लगाया था, जिसमें एक शिकायत पर पटवारी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन की मांग की गई थी। इस पर तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी एके द्विवेदी(वर्तमान में सतना डिप्टी कलेक्टर) ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इसके बाद लोक सूचना अधिकारी एसडीएम अंजली द्विवेदी ने भी जानकारी नहीं दी। यह मामला अपील में पहुंचा। पहले अपीलीय अधिकारी एडीएम ने जानकारी देने के लिए कहा था, उनके निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के समक्ष मामला पहुंचा तो उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी अब तक जानकारी नहीं दी गई तो आयोग के समक्ष शिकायत की गई है। इस पर आयोग ने सिरमौर एसडीएम अंजली द्विवेदी को नोटिस जारी किया है और कहा है कि सूचना का अधिकारी अधिनियम की धारा 20(१) एवं (२) के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही आयोग अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा।
– एक जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई
इस मामले में अगली सुनवाई आयोग ने एक जुलाई को रखी है। जिसमें वाट्सएप के जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही एसडीएम को अपना पक्ष रखना होगा। इसके पहले लिखित में प्रतिवेदन जमा कराने के लिए कहा गया है। सुनवाई में शिकायतकर्ता और एसडीएम दोनों का पक्ष एक साथ सुना जाएगा।

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