scriptगांजा बेचने वाले आरोपी को चार वर्षकी सजा | Four-year sentence for accused of selling marijuana | Patrika News

गांजा बेचने वाले आरोपी को चार वर्षकी सजा

locationरीवाPublished: Nov 18, 2019 10:23:31 pm

Submitted by:

Balmukund Dwivedi

विशेष न्यायाधीश ने सुनवाईके बाद सुनाया फैसला

Court: एसीएफ ने दी दो महीने की मोहलत, जनवरी में होगी सुनवाई

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रीवा। गांजा का कारोबार करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाईहै। साथ ही २० हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक शशि तिवारी ने बताया कि धीरेन्द्र सिंह उर्फ धीरू निवासी पटपरा कमर्जी जो आटोपार्ट्स की दुकान भी चलाता था। छह जुलाई २०१४ को सायं गुढ़ थाने की पुलिस ने आरोपी धीरू को गांजा के साथ गिरफ्तार किया। जिसके पास से चार किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था। पुलिस ने गांजा का कारोबार के आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया। जहां पर उसकी सुनवाईचली और अब कोर्ट ने सजा भी सुना दी है। जिसमें स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५ के तहत चार वर्षके कठोर कारावास एवं बीस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाईहै। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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