नगर पुलिस अधीक्षक शिवेन्द्र सिंह सहित शहर के सभी थानों के पुलिस ने मंगलवार की दोपहर यह अभियान चलाया था। पुलिस ने विद्यालयों के आसपास स्थित पान की गुमटियों व किराना दुकानों में दबिश दी तो खुद पुलिस के होश उड़ गए। दुकानों में खुलेआम गुटका सामग्री बेंची जा रही थी। तम्बाकू से युक्त उत्पादों का दुकानदार वितरण कर रहे थे। पुलिस ने दुकानों में मिले तम्बाकू उत्पादों को जब्त कर लिया है। सुबह जैसे ही उक्त कार्रवाई शुरू हुई तो हड़कंप मच गया। पुलिस सिरमौर चौराहे के समीप पहुंची तो यहां पर काफी संख्या में पान की दुकानें मिली जो स्कूलों के समीप स्थित थी और यहां पर तम्बाकू के उत्पादों की बिक्री की जा रही थी।
अमूमन यही स्थिति मार्तण्ड स्कूल तिराहा, समान तिराहा सहित अन्य स्थानों में भी देखने को मिली। आधा दर्जन स्थानों में पुलिस कार्रवाई की है जिसमें करीब पन्द्रह दुकानों से माल जब्त किया गया है। दुकानदारों के खिलाफ सिविल लाइन, समान, विवि व सिटी कोतवाली थाने में मामले दर्ज हुए है। पुलिस अब उनके खिलाफ चालान तैयार कर न्यायालय में पेश करेगी।
विद्यालयों से करीब सौ मीटर की परिधि में तम्बाकू सहित नशे का सामान बिक्री करने पर प्रतिबंध है। द सिगरेट एण्ड अदर टूबैटो प्रोडेक्ट प्रोविजनल एण्ड रेगुलेशन आफ ट्रेड एण्ड कामर्स प्रोडेक्शन सप्लाई एक्ट 2003 के तहत विद्यालयों के आसपास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्ट की धारा 6/24 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस न्यायालय में चालान पेश करती है।
पुलिस ने इस मामले में दर्जन भर से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें विलायत हुसैन (५६) निवासी घोघर, लल्ली गोस्वामी निवासी तिलखन थाना बैकुंठपुर, रमेश चौरसिया (३७) निवासी महसांव, नीरज शुक्ला (३८) निवासी अनंतपुर, रमाकांत कुशवाहा (३६) निवासी कैलाशपुरी, लक्ष्मीकांत शुक्ला निवासी खुटेही, जितेन्द्र तिवारी निवासी खुटेही, राकेश चौरसिया (४०) निवासी समान, प्रमोद गुप्ता (२४) निवासी समान तिराहा, रामकुमार चौरसिया (२७) निवासी महसांव, अशोक कुमार कुशवाहा (३६) निवासी पीके स्कूल के पीछे, अमरधर द्विवेदी (४०) निवासी फूल, शिवप्रसाद साहू (४८) निवासी आजाद नगर शामिल है। इनके कब्जे से 210 पैकेट तम्बाकू, 226 पैकेट सिगरेट, बीड़ी 189 पैकेट, तम्बाकू 267 पैकेट, सिगार 7 पैकेट जब्त किया गया है।
विद्यालयों के आसपास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिन दुकानों में तम्बाकू की सामग्री बिक रही थी उनके खिलाफ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 100 मीटर की परिधि में तम्बाकू की बिक्री नहीं की जा सकती है।
शिवेन्द्र सिंह, सीएसपी रीवा