अच्छी खबर : आवास में महिला को सहभागी बनाने पर ढाई लाख रुपए की छूट मिलेगी
रीवाPublished: Jan 24, 2020 09:00:42 pm
– नगरीय प्रशासन विभाग ने केन्द्र सरकार के नियमों का हवाला देते हुए निगम आयुक्त को भेजा निर्देश
रीवा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर में चल रहे निर्माण कार्यों में हितग्राहियों को एक बड़ी छूट का ऐलान किया गया है। इसके तहत ढाई लाख रुपए से अधिक की छूट मकान के कीमत पर मिलेगी। केन्द्र सरकार की ओर से दी गई गाइडलाइन पर अब तक कुछ बिन्दुओं पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। प्रदेश सरकार ने इस पर अब स्पष्ट कर दिया है कि जिन मामलों में महिलाओं के स्वामित्व नहीं होने की वजह से बैंकों से प्रकरण वापस लौट रहे थे, उन सबमें यदि पुरुष हितग्राही महिला को सहस्वामित्व का दर्जा देगा तो वह भी योजना का लाभ लेने का पात्र होगा। इस आशय का पत्र नगर निगम आयुक्त के पास पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की मिशन संचालक मीनाक्षी सिंह ने भेजे गए पत्र में कहा है कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम(सीएलएसएस) घटक के तहत योजना का लाभ देने के लिए यह विकल्प दिया है कि जिन लोगों ने मकान खरीदने के लिए आवेदन दे रखा है और उन्हें कीमत में छूट नहीं मिली है, यदि वह मकान में महिला को सहस्वामित्व सौंपते हैं तो उन्हें मकानों की कीमत में छूट दी जा सकती है। भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी किए गए पत्र का संदर्भ देते हुए कहा गया है कि योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का स्वामित्व में अंशदान होना अनिवार्य है। महिला और पुरुष यदि संयुक्त रूप से मकान में स्वामित्व रखेंगे तब भी योजना का लाभ मिल सकेगा।
– महिला से मतबल केवल पत्नी नहीं
राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि महिला के स्वामित्व से मतलब पत्नी तक से नहीं है। इसमें पुत्री या अन्य को भी सहस्वामी बनाए जाने पर लाभ मिल सकेगा। बैंकों द्वारा पूर्व में जिन प्रकरणों को निरस्त कर दिया गया है, उसमें यदि अब महिलाओं को सहस्वामी बनाया जाता है तो इसके लिए लिखित रूप से आवेदन देकर बताना होगा।
– शहर में 317 लोग ले सकेंगे लाभ
शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों में अब तक ३१७ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मकान लेने के लिए आवेदन दिया है। नगर निगम के कार्यपालन यंत्री एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी एपी शुक्ला ने बताया कि योजना के सभी घटक के मकानों में इसका लाभ दिया जा सकेगा। इसमें शर्त यह है कि १८ लाख रुपए से वार्षिक आय जिनकी कम है, उन्हें योजना का लाभ मिल सकता है। इडब्ल्यूएस एवं एलआइजी वर्ग के हितग्राहियों को मकान की कीमत में २.६७ लाख रुपए की छूट कीमत पर मिलेगी। इसी तरह एमआइजी-१ में २.३५ लाख रुपए और एमआइजी-२ में २.३० लाख रुपए की छूट मिलेगी।
– एक अन्य योजना में तीन लाख के छूट की तैयारी
सरकार ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने के लिए एक और योजना बनाई है। जिसमें महिलाएं यदि मकान खरीदेंगी तो तीन लाख रुपए तक की कीमत में छूट दी जाएगी। नगर निगम ने परिषद में प्रस्ताव पेश किया था लेकिन पार्षदों के बीच राजनीतिक खींचतान के चलते यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका है। अब निगम परिषद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और प्रशासक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि प्रशासक की ओर से यह मामला शासन को फिर भेजे जाने की तैयारी है, वहां से स्वीकृति मिलते ही महिला स्वामियों को तीन लाख रुपए तक एलआइजी और एमआइजी मकानों की कीमत में छूट मिलेगी।
—-
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत के्रडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत जिस संपत्ति में महिला को स्वामित्व होगा उसे ही योजना का लाभ मिलेगा। पूर्व से जिन लोगों ने आवेदन दे रखा है, यदि वह भी महिलाओं को स्वामित्व देंगे तो लाभ मिल सकेगा।
अरुण मिश्रा, उपायुक्त नगर निगम