आजीवन कारावास की काट रहा सजा
केन्द्रीय जेल रीवा में बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी कालू उर्फ शहिद पिता सनब्बर (33) निवासी राजगढ़ हाल मुकाम चंदन नगर इंदौर फरार हो गया है। उक्त कैदी इंदौर जेल में बंद था जहां से ट्रांसफर पर उसे केन्द्रीय जेल रीवा लाया गया था। कैदी 13 जून को पैरोल पर रिहा किया गया था जिसे 28 जून की शाम तक केन्द्रीय जेल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी थी लेकिन वह लौटकर नहीं आया। जेल अधिकारियों ने कैदी के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया लेकिन जब उसका पता नहीं चला तो जेल प्रहरी अवनीश कुमार गुप्ता ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कैदी के अलावा जमानतदार बसीमुद्दीन पिता कमरुद्दीन निवासी सेजवाय थाना लेबड़ धार के खिलाफ भी धारा 109, 224 का मामला दर्ज किया है। आरोपी ने कैदी की जमानत के लिए 50 हजार रुपए व बंदी मुचलका 50 हजार रुपए कुल 1 लाख रुपए बंध पत्र दिया था।
केन्द्रीय जेल रीवा में बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी कालू उर्फ शहिद पिता सनब्बर (33) निवासी राजगढ़ हाल मुकाम चंदन नगर इंदौर फरार हो गया है। उक्त कैदी इंदौर जेल में बंद था जहां से ट्रांसफर पर उसे केन्द्रीय जेल रीवा लाया गया था। कैदी 13 जून को पैरोल पर रिहा किया गया था जिसे 28 जून की शाम तक केन्द्रीय जेल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी थी लेकिन वह लौटकर नहीं आया। जेल अधिकारियों ने कैदी के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया लेकिन जब उसका पता नहीं चला तो जेल प्रहरी अवनीश कुमार गुप्ता ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कैदी के अलावा जमानतदार बसीमुद्दीन पिता कमरुद्दीन निवासी सेजवाय थाना लेबड़ धार के खिलाफ भी धारा 109, 224 का मामला दर्ज किया है। आरोपी ने कैदी की जमानत के लिए 50 हजार रुपए व बंदी मुचलका 50 हजार रुपए कुल 1 लाख रुपए बंध पत्र दिया था।
जनवरी माह में जारी हुआ था आदेश
उक्त कैदी के मामले में अतिरिक्त महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं भोपाल के कार्यालय से दिनांक 29 जनवरी 2018 को आदेश जारी हुआ था जिसके परिपालन में उसे रिहा किया गया था। 30 अप्रैल को तहसीलदार धार के कार्यालय से आदेश जारी हुआ था जिस पर कैदी को 13 जून को रिहा किया गया और 28 जून को उसे वापस आने के लिए आदेशित किया गया था।
उक्त कैदी के मामले में अतिरिक्त महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं भोपाल के कार्यालय से दिनांक 29 जनवरी 2018 को आदेश जारी हुआ था जिसके परिपालन में उसे रिहा किया गया था। 30 अप्रैल को तहसीलदार धार के कार्यालय से आदेश जारी हुआ था जिस पर कैदी को 13 जून को रिहा किया गया और 28 जून को उसे वापस आने के लिए आदेशित किया गया था।
दोनों पर मामला दर्ज
अरुण सोनी, थाना प्रभारी सिविल लाइन ने बताया कि जेल प्रहरी ने पैरोल में कैदी के फरार होने संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी। कैदी व उसके जमानतदार पर मामला दर्ज किया गया है। कैदी के संबंध में गृह जिले में भी सूचना भिजवाई जा रही है। अभी तक कैदी का पता नहीं चल पाया है।
अरुण सोनी, थाना प्रभारी सिविल लाइन ने बताया कि जेल प्रहरी ने पैरोल में कैदी के फरार होने संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी। कैदी व उसके जमानतदार पर मामला दर्ज किया गया है। कैदी के संबंध में गृह जिले में भी सूचना भिजवाई जा रही है। अभी तक कैदी का पता नहीं चल पाया है।