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अवैध होर्डिंग पर चुनाव प्रचार प्रतिबंधित, शहर में एक भी नहीं हैं वैध, जानिए कैसे करेंगे विज्ञापन

locationरीवाPublished: Sep 21, 2018 05:42:41 pm

Submitted by:

Balmukund Dwivedi

कलेक्टर ने निगम आयुक्त को लगाईफटकार, बोली हर होर्डिंग का पेश करो ब्यौरा, नईविज्ञापन नीति के तहत नगर निगम नहीं कर पाया है पंजीयन, प्रचार हुआ तो जब्त होगा होर्डिंग

hoarding

Prohibition of election campaign on illegal hoarding

रीवा. शहरी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इस बार निर्वाचन आयोग ने कहा हैकि उन्हीं होर्डिंग पर प्रचार के लिए विज्ञापन प्रदर्शित किया जा सकेगा जो नगरीय निकाय द्वारा पंजीकृत हैं। रीवा शहर में वैध और अवैध होर्डिंग की संख्या कितनी है, अब तक नगर निगम यह जानकारी कलेक्टर कार्यालय नहीं भेज पाया है। राज्य सरकार ने बीते साल नई विज्ञापन नीति जारी की है, जिसके तहत शहर के सभी पुराने होर्डिंग का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। नीति की नई शर्तों के तहत पंजीयन कराने का प्रावधान है। नगर निगम की परिषद ने भी इसे मंजूरी दे दी है। पहले इसे एक अप्रैल 2017 से लागू होना था लेकिन निगम ने एक जुलाई से लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। अब तक कोईभी विज्ञापन एजेंसी निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए होर्डिंग का पंजीयन नहीं कराया है। निगम ने कहा था कि पूर्व में लगाए गए होर्डिंग का पंजीयन निरस्त हो चुका है इस कारण एजेंसियों को स्ट्रक्चर हटाना होगा। जो होर्डिंग शहर में लगे हैं उनका पंजीयन नहीं होने की वजह से वह अवैध घोषित किए गए हैं। इस कारण अवैध होर्डिंग में विज्ञापन का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। शहर में गेंट्री गेट नई विज्ञापन नीति से बाहर रखा गया है, इस कारण उसमें विज्ञापन प्रदर्शित किया जा सकेगा।
कलेक्टर ने निगम आयुक्त को फटकारा
संपत्ति विरूपण की कार्रवाई करते हुए शहर के होर्डिंग की जानकारी कलेक्टर ने नगर निगम से मांगी थी। निगम के आयुक्त से जब उन्होंने पूछा तो वह और समय की मांग करने लगे। इस पर कलेक्टर ने फटकार लगाते हुए कहा हैकि वह बार-बार किसी जानकारी के लिए मांग नहीं करेंगी, अब सीधे एक्शन लेंगी।
बिना अनुमति विज्ञापन पर लगेगा जुर्माना
होर्डिंग में किसी दल या प्रत्याशी का विज्ञापन यदि प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी अनुमति लेना जरूरी है। बिना अनुमति के यदि कहीं पर विज्ञापन प्रदर्शित किया गया तो संबंधित पर जुर्माना भी नगर निगम लगाएगा। इसके साथ ही उन होर्डिंग को भी जब्त करने के लिए कलेक्टर ने कहा है जो बिना पंजीयन के लगाईगई हैं।
भवन स्वामी को लिखित में देनी होगी अनुमति
शहर में भवन स्वामियों को यह लिखित तौर पर अनुमति देनी होगी कि उनके भवन पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यदि मकान की छत पर होर्डिंग लगाईगईहैतो उसका भार सह पाने की तकनीकी स्वीकृति भी जरूरी होगी। यदि किसी भवन स्वामी ने नगर निगम या कलेक्टर कार्यालय को विज्ञापन प्रदर्शन की सूचना नहीं दी है तो उस पर कार्रवाईके लिए भी कहा है।
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