कलेक्टर ने कार्यालय प्रमुखों को भेजे गए पत्र में कहा हैकि कार्रवाई प्रारंभ करने की जानकारी दो दिन के भीतर संपत्ति विरूपण विधानसभा निर्वाचन की नोडल अधिकारी इला तिवारी के पास देनी होगी। साथ ही हर सप्ताह यह भी बताना होगा कि उनके कार्यालय में अब किसी भी तरह की प्रचार सामग्री नहीं लगी है।
संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए कलेक्टर ने जिला पंचायत के सीइओ, नगर निगम आयुक्त, स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन, महाप्रबंधक बीएसएनएल, पीडब्ल्यूडी, एमपीआरडीसी, विद्युत वितरण कंपनी, प्रधानमंत्री सड़क परियोजना, आरइएस, जनपदों एवं नगर परिषदों को निर्देशित किया गया है कि वह अपनी संपत्तियों से प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाईकरें।
कलेक्टर का निर्देश मिलने के बाद नगर निगम ने इस पर कार्रवाईप्रारंभ कर दी है। रविवार को शहर के कईहिस्सों में बिजली खंभों से पोस्टर हटाए गए। यह कार्रवाई एक दिन पहले से प्रारंभ की गईहै। अस्पताल चौराहे के पास कार्रवाई के दौरान कुछदुकानदारों के भी फ्लैक्स बिजली खंभों में लगाए गए थे। उन्हें हटाने की कार्रवाईके दौरान लोगों ने विरोध भी किया लेकिन कलेक्टर का निर्देश होने की जानकारी दिए जाने के बाद मामला शांत हो गया।